उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला: ‘नो व्हीकल डे’ और ‘वर्क फ्रॉम होम’ की तैयारी,जानिये 16 महत्वपूर्ण निर्णय
Uttarakhand Cabinet Decision: Preparations for 'No Vehicle Day' and 'Work from Home'—Know the 16 Key Decisions
देहरादून,13 मई 2026 : Chief Minister Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के भविष्य और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए।
सरकार ने वैश्विक ईंधन संकट और आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक ओर जहां ‘ऊर्जा बचत’ का कड़ा रोडमैप तैयार किया है,
वहीं दूसरी ओर जनहित से जुड़े 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सप्ताह में एक दिन ‘No Vehicle Day’
मुख्यमंत्री ने रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती ईंधन लागत पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य में तत्काल प्रभाव से कई सुधार लागू करने के निर्देश दिए हैं:
No Vehicle Day : मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी।
सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे‘ होगा,
जिस दिन मंत्री और अधिकारी घर से ही ‘वर्क फ्रॉम होम’ करेंगे।
जनता को भी इसके लिए प्रेरित किया जाएगा।
वर्क फ्रॉम होम और परिवहन: सरकारी विभागों में बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।
अधिकारियों के लिए ‘एक अधिकारी, एक वाहन’ (One Officer,One Vehicle) की नीति लागू होगी।
EV Policy : नई सरकारी खरीद में 50% इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अनिवार्य होंगे।
चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क प्राथमिकता पर बढ़ाया जाएगा।
पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा
सरकार ने ‘Visit My State’ अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन और ‘Made in State’ के जरिए स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और डेस्टिनेशन वेडिंग (Destination Wedding) के लिए ‘Single Window Clearance‘ की व्यवस्था की जाएगी।
कैबिनेट बैठक के 16 महत्वपूर्ण निर्णय
(1) पर्वतीय चकबंदी प्रोत्साहन नीति, 2026: पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी हुई भूमि को एकीकृत करने के लिए नई नीति को मंजूरी।
75% ग्रामीणों की सहमति पर डिजिटल मानचित्रों के जरिए चकबंदी होगी।
प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गांवों का लक्ष्य रखा गया है।
(2) राजस्व परिषद नियमावली में संशोधन:
समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के लिए कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य की गई।
अब 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और एमएस ऑफिस/इंटरनेट का ज्ञान आवश्यक होगा।
(3) सगंध पौधा केंद्र (Center of Aromatic Plants) का नाम परिवर्तन:
सेलाकुई स्थित इस केंद्र का नाम अब ‘परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान’ (Perfumery and Aroatic Research and Development-Institute) होगा।
(4) न्याय विभाग में नए पदों का सृजन:
उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, रजिस्ट्रार न्यायालय और केस प्रबंधक के पदों को सृजित करने की अनुमति दी गई।
(5) मेडिकल फैकल्टी चयन प्रक्रिया में सरलीकरण:
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए अब सचिव स्तर पर ही अनुमोदन हो सकेगा, जिससे रिक्त पदों को भरने में तेजी आएगी।
(6) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन:
निदेशालय के ढांचे में सुधार करते हुए पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 की गई, जिसमें वित्त नियंत्रक और कनिष्ठ अभियंता जैसे पद शामिल हैं।
(7) श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मियों को लाभ:
कॉलेज में कार्यरत 277 संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ‘समान कार्य-समान वेतन’ देने का निर्णय।
(8) लैब टैक्नीशियन संवर्ग का ढांचा:
IPHS मानकों के अनुसार लैब टैक्नीशियन संवर्ग को पुनर्गठित करते हुए कुल 345 पदों (मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर आदि) को मंजूरी।
(9) महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, लोहाघाट:
चम्पावत में इस कॉलेज के संचालन के लिए प्रधानाचार्य सहित 16 नए पदों के सृजन को मंजूरी।
(10) लघु जल विद्युत परियोजना नीति में संशोधन:
विकासकर्ताओं के लिए ‘परफॉर्मेंस सिक्योरिटी’ को शून्य किया गया और वन एवं पर्यावरण क्लीयरेंस मिलने के बाद कार्य शुरू करने की समय सीमा तय की गई।
(11) ऊर्जा निगमों में निदेशक नियुक्ति:
निदेशक मंडल में पात्रता की शर्तों को सरल बनाने के लिए संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
(12) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नियमावली, 2026:
मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदायों के संस्थानों की मान्यता और नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन माध्यम से प्रबंधित होगी।
(13) पंचायत भवन निर्माण बजट में वृद्धि:
पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों के लिए निर्माण राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति पंचायत घर किया गया।
(14) विधानसभा सत्र का सत्रावसान:
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के विशेष सत्र को तत्काल प्रभाव से समाप्त (सत्रावसान) करने का अनुमोदन।
(15) विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Lab) में नए पद:
गृह विभाग के तहत 15 नए पदों (वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक) के सृजन को मंजूरी।
(16) पर्यटन पंजीकरण नियमावली में संशोधन:
होमस्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नियमावली का एकीकरण किया गया।
होमस्टे में कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 की गई और ऑनलाइन फीस भुगतान पर ऑटोमैटिक रिन्यूअल की सुविधा दी गई।









