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उत्तराखंड में SIR के दूसरे चरण की सुनवाई शुरू,नजदीकी बूथों पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

Hearings for the second phase of the SIR in Uttarakhand have begun; objections can be registered at nearby booths.

देहरादून,30 जुलाई 2026 : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के नेतृत्व में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है।

बृहस्पतिवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जांचने की अपील

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर (SIR) के प्रथम चरण के समापन के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.ceo.uk.gov.in) पर अथवा अपने डीईओ, ईआरओ या बीएलओ के पास उपलब्ध ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम व अन्य विवरण अवश्य जांच लें।

नजदीकी बूथों पर ही होगी नोटिस की सुनवाई

डॉ. जोगदंडे ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां हैं या जिन्होंने मैपिंग संबंधी पूर्ण विवरण नहीं भरा था,

उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

मतदाताओं की सहूलियत के लिए:

नोटिस की सुनवाई हेतु बीएलओ और अधिकारी मतदाताओं के नजदीकी बूथ स्तर पर ही उपलब्ध रहेंगे।

मैदानी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा के लिए बूथ अथवा नजदीकी स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।

बीएलओ मौके पर ही दस्तावेज देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे।

13 अगस्त तक करें आवेदन, 11 सितंबर तक होगा निस्तारण

निर्वाचन आयोग द्वारा तय समय-सारिणी के अनुसार:

दावे और आपत्तियां: 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक फार्म 6, 7 और 8 के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

निस्तारण अवधि: 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिसों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

अपील का अधिकार: यदि कोई मतदाता ईआरओ (ERO) के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह 2 सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय (DEO) में अपील कर सकता है।

वहां से भी राहत न मिलने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष अपील का प्रावधान है।

नए मतदाता फार्म 6 के साथ भरें एनेक्चर 4

जिन नागरिकों का नाम अब तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, वे फार्म 6 भरकर ऑफलाइन मोड में अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं अथवा ECINet ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नाम हटवाने के लिए फार्म 7 और संशोधन के लिए फार्म 8 का उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 (Annexure 4) संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।

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