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IAS सचिन कुर्वे ने नियमानुसार बताये ट्रांसफर ,’निरस्त’ करने पर जतायी ‘विधिक विवाद’ व ‘अराजकता’ की संभावना

> ट्रांसफर एक्ट 2017 के अनुसार किये गये स्थानांतरण
> जिला खाद्य पूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर पर विवाद
> विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने दिये निरस्तीकरण आदेश
> विभागीय सचिव ने कहा कैंसिल करना असंभव
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’

देहरादून : कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य द्वारा जिला पूर्ति अधिकरियों के स्थानान्तरण को लेकर उठाये गये प्रश्नों पर खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के द्वारा एक पत्र के माध्यम से जवाब दिया गया है.

पत्र में कहा गया है कि प्रश्नगत स्थानांतरण वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अनुसार नियमानुसार किये गये हैं.

अधिनियम में कहीं भी यह उल्लेखित नही है कि समूह ‘ख’ के अधिकारियों जैसे कि जिला पूर्ति अधिकारियों,क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों का स्थानांतरण किये जाने से पूर्व विभागीय सचिव/विभागीय मंत्री का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक हो.

पत्र में खासतौर पर बताया गया कि स्थानांतरण निति 2017 लागू होने के बाद 2018-19 के स्थानांतरण में भी यही प्रक्रिया अपनायी गयी है.

बताया गया कि स्थानांतरण अधिनियम-2017 के अंतर्गत विभागीय सचिव/विभागीय मंत्री को अनुमोदन किये जाने का कोई प्राविधान नही है इसके साथ ही स्थानांतरण अधिनियम-2017 में स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रोक लगाये जाने का कोई प्राविधान नही है.

पत्र में यह भी बताया गया कि विभागीय मंत्री (रेखा आर्य) द्वारा स्थानांतरण निरस्त किये जाने के बारे में अवगत कराना है कि उक्त स्थानांतरण निरस्त किये जाने संभव नही हैं.

यदि स्थानांतरण निरस्त किये जाते हैं तो विभाग में विधिक विवाद/अराजकता का माहौल उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है.

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