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धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय,उत्तराखंड हाईकोर्ट होगा शिफ्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुयी जिसमे एक 25 प्रस्ताव पास किए गए है.
> उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून हुआ गैर जमानती
> उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी
> नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी होगा शिफ्ट
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रजनीश प्रताप सिंह तेज

देहरादून : धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी

ये फैसले हुए
1- धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा।

2- नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी।

3- पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।

4- कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के बदले नियम

5- अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।

6- सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।

7- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।

8- जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास।

9- श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य।
10- उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा और सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी

11- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।

12- राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए में मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी।

13- नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।

14- अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति

15-उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।

16- कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया। RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया।

17- एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को 4200 ग्रेड पे के साथ स्वीकृत किया गया।

18- 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।

19- केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।

20- उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया।

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