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उत्तराखंड में 20 अगस्त से चलेगी विधान सभा निर्वाचक नामावली की पुनरीक्षण प्रक्रिया

The revision process of electoral rolls will start in Uttarakhand from August 20.

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची/ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण एवं कन्ट्रोल टेबल को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा,

ताकि आलेख्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके।

उन्होंने बताया दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशित किया जायेगा

तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक दावें/आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी।

दिनांक 09 से 10 नवम्बर, 2024 तथा दिनांक 23 से 24 नवम्बर, 2024 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा।

उन्होंने बताया दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तक दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा

तथा दिनांक 06 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

मतदेय स्थलों और अनुभागों का पुननिर्धारण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी निर्वाचक को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुँचने में 02 किमी से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है

तो ऐसे निर्वाचकों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

इसी प्रकार यदि वर्तमान में किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक हो गई है

तो इस प्रकार के मतदेय स्थलों को विभाजित कर नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जा सकता है।

वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने अथवा जीर्ण-शीर्ण होने की दशा में नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में मतदेय स्थल परिवर्तित किया जा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया और विशेष अभियान

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवंबर, 2024 तक प्रारूप-6 पर आवेदन करके निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

आवेदन के लिए रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और आयु से संबंधित दस्तावेज की प्रति भी अनिवार्य होगी।

विशेष अभियान 9-10 और 23-24 नवंबर, 2024 को आयोजित किए जाएंगे।

सूचनाएं और संपर्क विवरण

नागरिक अपने सुझाव और प्रस्ताव 10 सितंबर, 2024 तक संबंधित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in या Voter Helpline Mobile App का उपयोग किया जा सकता है।

टोल फ्री नंबर 1950 और 1800-3300-1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।

 

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