शादी पर दिव्यांग जोड़ों को सरकार देगी ₹50,000 की मदद,ऐसे करें आवेदन
Government to provide ₹50,000 financial aid to differently-abled couples upon marriage; here’s how to apply.
देहरादून,15 जून 2026 : दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सहयोग और उन्हें एक सम्मानजनक वैवाहिक जीवन देने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा एक शानदार पहल की जा रही है।
विभाग द्वारा संचालित ‘दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना’ के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 (पचास हजार रुपये) की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है।
इसी कड़ी में Dehradun के District Magistrate Dr Ashish Chauhan द्वारा एक दिव्यांग लाभार्थी अमजद (पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी- शंकरपुर, हकूमतपुर, देहरादून) के लिए योजना के अंतर्गत ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
प्रशासन की यह मदद दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल देने के साथ-साथ समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कौन और कैसे कर सकता है आवेदन ?
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जनपद के सभी पात्र दिव्यांगजनों से इस सरकारी योजना का बढ़-चढ़कर लाभ उठाने की अपील की है।
उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं:
पात्रता: ऐसे दंपति जिनका विवाह आवेदन की तिथि से ठीक पहले निर्धारित समय के भीतर हुआ हो।
शर्त: योजना का लाभ उन जोड़ों को मिलेगा जिनमें या तो पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों, अथवा दोनों में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग हो।
आवेदन का तरीका: इच्छुक पात्र जोड़े निर्धारित फॉर्म (प्रपत्र) पर अपने जरूरी दस्तावेज (अभिलेख) संलग्न करके अपने विकासखण्ड (Block) कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
वहां तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से यह आवेदन आगे बढ़ाया जाएगा।
“इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है।
सभी पात्र आवेदक समय रहते अपना आवेदन जमा करें, ताकि जांच के बाद उन्हें जल्द से जल्द इस राशि का लाभ मिल सके।”
– दीपांकर घिल्डियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून
कहाँ करें संपर्क ?
योजना के बारे में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, जरूरी दस्तावेजों की सूची या फॉर्म प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक सीधे जिला समाज कल्याण कार्यालय, देहरादून में संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा वे अपने संबंधित क्षेत्र/विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी से भी मिलकर पूरी जानकारी ले सकते हैं।






