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सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को सुनायी 4 महीने की सजा और दो हजार जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना मामले Contempt Case में चार महीने की सजा सुनाई है.
साथ ही कोर्ट ने विजय माल्या के ऊपर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

> अवमानना के लिए 2017 में ठहराया था दोषी

> माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं

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प्रियंका प्रताप सिंह

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यदि माल्या जुर्माना नहीं भरते है तो ऐसे में दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी.

माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना था.

क्या था मामला

विजय माल्या ने आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को विदेश में 40 मिलियन डॉलर भेजें.

जिसकी जानकारी माल्या ने कोर्ट से छिपाई जिसके चलते साल 2017 में शीर्ष न्यायालय ने माल्या को अवमानना का दोषी पाया.

कोर्ट ने माल्या को विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा।

कोर्ट ने कहा, ऐसा न करने पर माल्या की संपत्ति कुर्क की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना मामले Contempt Case में चार महीने की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है.

 

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