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Triple Talaq Case Doiwala : डोईवाला में महिला को दिया “ट्रिपल तलाक” कराया जबरन गर्भपात

Triple Talaq Case Doiwala :

डोईवाला में एक महिला के द्वारा अपने पति और ससुराल जनों के खिलाफ Forced Abortion जबरन गर्भपात करवाने का आरोप लगाया गया है

इसके साथ ही महिला ने अपने पति पर Triple Talaq तीन तलाक दिए जाने का आरोप भी लगाया है अब इस मामले की जांच की जा रही है

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रजनीश प्रताप सिंह

देहरादून : Triple Talaq Case Doiwala

डोईवाला के सत्तीवाला का है मामला

डोईवाला के सत्तीवाला में रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक देने का आरोप लगाया है  कानून बन जाने के बाद तीन तलाक अब क्रिमिनल ओफ्फेंस की श्रेणी में आता है

यदि यह आरोप सही पाया गया तो तीन तलाक के मामले में इस महिला के पति को 3 वर्ष की सजा हो सकती है

इस महिला के द्वारा अपने ससुराल-जनो पर Forced Abortion जबरन गर्भपात का भी आरोप लगाया गया है महिला की ससुराल हरिद्वार जिले में है

सके अलावा इस महिला ने अपने पति अजहरुद्दीन,सास नसीमा बानो और जेठ खुर्शीद के खिलाफ मारपीट कर प्रताड़ित किए जाने ,गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी के साथ ही जबर्दस्ती गर्भपात कराए जाने का बेहद संगीन आरोप लगाया है

उत्तराखंड की शायरा बानो सुप्रीम कोर्ट में ले गयी थी ‘ट्रिपल तलाक’ का मामला

फरवरी 2016 में उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो (38) पहली महिला बनीं, जिन्होंने तीन तलाक, बहुविवाह (polygamy) और निकाह हलाला पर बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

शायरा की शादी 2002 में इलाहाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई थी। शायरा का आरोप था कि उसका पति उससे मारपीट करता है उसके पति ने उसे टेलीग्राम के जरिए तलाकनामा भेजा

वे एक मुफ्ती के पास गईं तो उन्होंने कहा कि टेलीग्राम से भेजा गया तलाक जायज है। जिसके बाद शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को चुनौती दी Triple Talaq Case Doiwala

ट्रिपल तलाक से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु 

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट की धारा 3 में मुस्लिम पुरुष एक बार मे तीन तलाक लेना अपराध है धारा 4 में कहा गया है कि तीन तलाक देने के दोषी पति को तीन साल तक कैद की सजा हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में तलाक-ए-बिद्दत को गैर-संवैधानिक करार दिया था

1985 में शाहबानो थीं, जिन्हें हक दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए कानून बनाकर पलट दिया गया था.

उत्तराखंड की रहने वाली 40 साल की शायरा बानो ने तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था शायरा को उनके पति ने टेलीग्राम से तलाकनामा भेजा था

शायरा की याचिका पर ही अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था.

– तीन तलाक से जुड़े मामले नए कानून के दायरे में आएंगे। वॉट्सऐप, एसएमएस के जरिए तीन तलाक देने से जुड़े मामले भी इस कानून के तहत ही सुने जाएंगे

तीन तलाक गैर-जमानती अपराध होगा। यानी आरोपी को पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिलेगी। पीड़ित पत्नी का पक्ष सुनने के बाद वाजिब वजहों के आधार पर मजिस्ट्रेट ही जमानत दे सकेंगे.

तीन तलाक देने के दोषी पुरुष को तीन साल की सजा देने का प्रावधान है Triple Talaq Case Doiwala

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