Uttarakhand

3 दिन बाजार खोलने की भी मिली छूट,22 जून तक रहेगा कोविड कर्फ्यू

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( PRIYANKA SAINI )

देहरादून : अभी-अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि

कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 से 22 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

जिसमें पुरानी एसओपी लागू रहेगी।

कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

अब 3 दिन खुलेंगें बाजार :—

प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है।

जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे।

इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी।

इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।

22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।

इनके अतिरिक्त

दर्शन की अनुमति :—

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चमोली जिले के लोग आरटी पीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे।

इसी प्रकार रुद्रप्रयाग जनपद के लोग आरटी पीसीआर रिपोर्ट के साथ केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे।

उत्तरकाशी जनपद के लोग आरटी पीसीआर रिपोर्ट के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे।

खुलेंगे राजस्व न्यायालय :—

सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि काफी लंबे समय से न्यायालय बंद पड़े थे। उत्तराखंड सरकार ने सभी राजस्व न्यायालय खोलने का निर्णय लिया है।

मिठाई खराब की समस्या :—

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा की मिठाई खराब होने की समस्या को देखते हुए सप्ताह में 5 दिन मिठाई की दुकान खोली जा सकती है।

शादी और अंतिम संस्कार :—

श्री उनियाल ने कहा कि शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 से बढाकर बढ़ाकर 50 कर दी गई है ,लेकिन शादी में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

इसके अलावा विक्रम ,टेंपो ,ऑटो वाहन को चलाने की अनुमति दे दी गई है।

अपने वक्तव्य में श्री सुबोध उनियाल ने कहा अभी ऐसा नहीं है कि हमने कोविड पर जीत पा ली हो।

यह हफ्ता 15 से 22 जून का बहुत महत्वपूर्ण होगा।

इसके बाद ही सरकार अनलॉक को लेकर कुछ निर्णय ले पाएगी।

ग्रामीण बाजार को लेकर जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि वह अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें।

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