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देहरादून के रायपुर,सहसपुर और डोईवाला विकासखंड में चुनाव के चलते शाम 5 बजे से धारा 163 लागू

देहरादून जिले के रायपुर ,सहसपुर और डोईवाला विकासखंड में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के तहत कल 28 जुलाई 2025 को वोटिंग होनी है जिसके लिए विकास खंडों को 9 जोन, 49 सेक्टर में विभाजित किया गया है वोटिंग के लिए 265 मतदान केंद्र और 581 पोलिंग बूथ बनाये गये हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिये BNSS की धारा 163 आज शाम 5 बजे से लागू कर दी जाएगी

• देहरादून के रायपुर,सहसपुर और डोईवाला में कल मतदान

• त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कल मतदाता करेंगें वोटिंग

• विकास खंडों को 9 जोन, 49 सेक्टर में किया गया विभाजित

• वोटिंग को बनाये गये हैं 265 मतदान केंद्र और 581 पोलिंग बूथ

• आज शाम 5 बजे से धारा 163 BNSS हो जाएगी लागू

देहरादून,27 जुलाई 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : देहरादून जिले के रायपुर ,सहसपुर और डोईवाला विकासखंड में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 आज शाम 5:00 बजे से लागू कर दी जाएगी.

गौरतलब है कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है जिसके दूसरे चरण में देहरादून के तीन विकास खंडों में वोटिंग होनी है.

चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

इस दौरान बताया गया कि डोईवाला क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश, सहसपुर में क्षेत्राधिकार विकास नगर और रायपुर में क्षेत्राधिकार मसूरी द्वारा निष्पक्ष मतदान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए.

चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए इन तीनों विकास खंडों को 9 जोन, 49 सेक्टर में विभाजित किया गया है.

जिनमें 265 मतदान केंद्र और 581 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.

कहा गया कि मतदान केंद्र तथा उसके समीप किसी भी राजनीतिक दल का चिन्ह अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार उपकरणों का प्रयोग नहीं होना चाहिए.

मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में केवल वोटर अथवा पूर्व में अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा.

पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाये जाने के अतिरिक्त कोई भी पुलिस कर्मचारी मतदान स्थल में प्रवेश न करें.

यह भी कहा गया कि वोटिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाए.

ऐसे में जो व्यक्ति अंदर आ चुके हो वही नियम के अनुसार अपने वोट डाल सकेंगे

पोलिंग बूथ पर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति किसी भी दशा में न दी जाए.

चुनाव के मध्य नजर देहरादून के विकासखंड। रायपुर सहसपुर तथा डोईवाला में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आज शाम 5 बजे से लागू कर दी जाएगी.

किसी भी पॉलीटिकल पार्टी अथवा प्रत्याशी के द्वारा किसी भी प्रकार का खुला प्रचार प्रसार और जनसभा नहीं की जा सकेगी.

पुलिस द्वारा इस बात की भी चेकिंग की जाएगी की होटल ,ढाबों, धर्मशाला आदि में कोई भी बाहरी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के इन स्थानों पर रुका हुआ नहीं होना चाहिए.

इसके अलावा इंटरस्टेट और अंतर्जनपदीय बैरियरों पर भी पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग के साथ-साथ व्यक्तिगत चेकिंग करेंगे.

 

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