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पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भ्रम में न रहे मतदाता : चुनाव आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे 20 जुलाई का पत्र केवल पुनर्मतदान से संबंधित था, न कि मतदान तिथियों में बदलाव से मतदाताओं से अपील है कि वे किसी भी भ्रम में न पड़ें। मतगणना 31 जुलाई को ही होगी

  • 24 और 28 जुलाई 2025 को मतदान
  • पुनर्मतदान के लिए 20 जुलाई का पत्र
  • मतदान तिथियों में कोई बदलाव नहीं
  • मतदाता भ्रमित न हों, आयोग की अपील
  • मतगणना 31 जुलाई को निर्धारित है
  • देहरादून,21 जुलाई 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदान तिथियों को लेकर मतदाताओं के बीच फैल रहे भ्रम को दूर किया है.आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे, और इन तिथियों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

    आयोग ने बताया है कि 20 जुलाई 2025 को जारी किया गया पत्र, जिसका संबंध मतदान तिथियों में बदलाव से बताया जा रहा था, वह दरअसल प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति के कारण किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की दशा में होने वाले पुनर्मतदान से संबंधित है.

    आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की वास्तविक तिथियों को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में न पड़ें.

    पुनर्मतदान की तिथियां और स्पष्टीकरण

    राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि:

    पहले चरण (24 जुलाई 2025) में यदि किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो वहां 28 जुलाई 2025 को पुनर्मतदान कराया जाएगा.

    इसी प्रकार, यदि 28 जुलाई 2025 के मतदान के दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 30 जुलाई 2025 को पुनर्मतदान कराया जाएगा.

    पुनर्मतदान, यदि आवश्यक हुआ, तो सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक संपन्न होगा.

    मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2025 को ही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है.

    सचिव गोयल ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की तिथियां हर बार घोषित की जाती रही हैं, और यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है.

    यह सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए एक सामान्य चुनावी प्रोटोकॉल का हिस्सा है.

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