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( PRIYANKA SAINI )
देहरादून : बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया में खबर वायरल हो रही है कि
कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को चार लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इस विषय में उत्तराखंड के सचिव एस ए मुरुगेशन ने एक पत्र के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट किया है।
आज मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराई गई कि सोशल मीडिया पर एक भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि
कोविड-19 से वृद्धि होने पर मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को चार लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इस बारे में बताया गया है वित्तीय वर्ष 2015 से 20 तक की अवधि के लिए
राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund :SDRF) ,
राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (National Disaster Response Fund : NDRF )
सहायता के लिए मदों और मानकों का निर्धारण किया गया है
जिसके अंतर्गत कोविड-19 महामारी शामिल नहीं है।
इसी प्रकार भारत सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग ने भी
कोविड-19 रोकथाम और बचाव के बारे में कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर
राहत राशि प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं किया है।
इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबर कि कोविड-19 संक्रमण
की वजह से मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाने के बारे में आवेदन पत्र
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है
इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग इसका खंडन करता है।
इसका सीधा अर्थ है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर सरकार द्वारा
4 लाख रुपये की धनराशि मृतक आश्रित को उपलब्ध नही करायी जा रही है।