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1 जनवरी 2022 में 3 लाख वाहन हट जाएंगे दिल्ली की सड़कों से ,लेकिन परिवहन विभाग ने दिया एक विकल्प

जो लोग दिल्ली में रहते है और उनकी गाड़ियों को 10 साल पूरे हो चुके हैं या 1 जनवरी 2022 को यह अवधि पूरी हो रही है तो दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 से उन डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने का फैसला लिया है

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प्रियंका प्रताप सिंह

नई दिल्ली :

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने दिया था आदेश

2014 में NGT एनजीटी ने आदेश दिया था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर पार्किंग के लिए भी जगह नहीं दी जानी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक

29 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक का आदेश जारी किया गया था

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर दिल्ली सरकार ने लिया फैसला 

NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला लिया जा रहा है।

इसी सप्ताह परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन गाड़ियों के मालिकों को NOC एनओसी जारी की जाएगी ताकि वे किसी अन्य स्थान पर भी उन्हें डीरजिस्टर करा सकें।

 यह NOC एनओसी उन वाहनों के लिए नहीं होगी, जिनके 15 साल पूरे हो चुके हैं। 

क्या है परिवहन विभाग के निर्देश

परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहन और 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी।

स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में ओवरएज गाड़ियों की संख्या 38 लाख के करीब है।

इनमें से 3 लाख ऐसे डीजल वाहन हैं, जो 10 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं।

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दिया है विकल्प

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को राहत के तौर पर एक विकल्प दिया है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को यदि इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदल लिया जाता है तो फिर उन्हें चलाने की परमिशन होगी।

हालांकि इन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक किट्स वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से मंजूरी प्राप्त एजेंसियों से ही लगवाने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है वह ईवी किट के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति देगी

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