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( ध्यान दें ) कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन ,मुख्य सचिव के आदेश

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( PRIYANKA  SAINI )

देहरादून : उत्तराखंड सरकार द्वारा आज जारी की गई नई

कोरोना गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है —-

(1) सभी धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक आयोजन

तथा शादी इत्यादि में 100 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं मिलेगी। 

(2) शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक सेवा के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए

बाकी सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2:00 बजे से बंद किए जाएंगे। 

(3) पूरे राज्य में प्रत्येक रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। 

इसके साथ ही हफ्ते के बाकी अन्य 6 दिनों में यानी सोमवार से

शनिवार तक शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।

 इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। 

इसके तहत कुछ विशेष गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की जाएगी।

(4) सार्वजनिक वाहन जैसे कि बस, विक्रम ,ऑटो रिक्शा इत्यादि केवल

50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

(6) सभी सिनेमा हॉल ,रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। 

(7) सभी जिम, स्विमिंग पूल,स्पा पूर्णता बंद रहेंगे।

(8) राज्य सरकार के अगले आदेशों तक राज्य में सभी सरकारी शिक्षण

संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग ,डिग्री कॉलेज,

पॉलिटेक्निक ,आईटीआई व कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे

तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य किए जाएंगे।

 यह आदेश कल यानि 21 अप्रैल से लागू होंगें।

ये आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगें। 

विस्तृत जानकारी के लिए सम्बन्धित डॉक्यूमेंट देखें

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