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रजनीश प्रताप सिंह तेज
देहरादून :UKSSSC परीक्षा घोटाले से सम्बन्धित प्रकरणो मे Special Task Force एसटीएफ की प्रभावी पैरवी के चलते आयोग के अधिकारियों की जमानत खारिज हो गयी है.
गौरतलब है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 में हुई धाधंली के संबंध में सर्तकता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून में एक मुकदमा मु0अ0सं0 संख्या-1/2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी, भा0द0वि एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है.
जिसकी विवेचना उत्तराखण्ड शासन के आदेश से वर्तमान में Special Task force एसटीएफ उत्तराखण्ड द्वारा की जा रही है।
इस केस में SSP एसटीएफ़ के निर्देशन में एसटीएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उत्तराखण्ड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डा0 रघुवीर सिंह रावत, तत्कालीन सचिव डा0 मनोहर सिंह कन्याल सहित 12 अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गयी है।
इस अभियोग में अभियुक्त डा0 रघुवीर सिंह रावत, डा0 मनोहर सिंह कन्याल द्वारा अपनी जमानत हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें आज विशेष न्यायाधीश सतर्कता/अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय देहरादून के न्यायालय में सुनवाई हुयी।
अभियुक्तो द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रो के विरोध में एसटीएफ देहरादून द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगणो के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य व प्रभावी पैरवी की गयी। न्यायालय द्वारा अभियुक्तो की जमानत निरस्त की गयी है