DehradunUttarakhand

उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा आज लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Important decisions taken by Uttarakhand Cabinet today

देहरादून,3 मार्च 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड टाउनशिप का विकास, ट्राउट प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति, और कुमाऊं क्षेत्र की नदियों के खनन शुल्क में संशोधन शामिल हैं.

ग्रीन फील्ड टाउनशिप का विकास:

कैबिनेट ने ऊधमसिंहनगर में प्राग फार्म की लगभग 1354 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है.

यह भूमि किच्छा तहसील के विभिन्न गांवों में स्थित है.

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग का पुनर्गठन:

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है.

विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के नए पद स्वीकृत किए गए हैं.

पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन जैसी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा.

ट्राउट प्रोत्साहन योजना:

पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी गई है.

इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को वित्तीय सहायता और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

ट्राउट हैचरी भी स्थापित की जाएंगी.

सतर्कता विभाग में रिवॉल्विंग फंड:

सतर्कता विभाग की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को सहयोग देने के लिए रिवॉल्विंग फंड के संचालन की नियमावली को मंजूरी दी गई है.

राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली:

राज्य संपत्ति विभाग की समूह ‘क’ और ‘ख’ सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है.

पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में पद सृजन:

पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में नए पद सृजित किए गए हैं.

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना:

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में नए प्रावधान और दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं.
महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

पाठ्यक्रम में उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति:

उत्तराखंड के आंदोलन के इतिहास और लोक संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा.
कक्षा 6 से 8 तक के लिए “हमारी विरासत एवं विभूतियां” पुस्तिका विकसित की जाएगी.

भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2024:

उत्तराखंड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2024 को अधिसूचित किया गया है.

विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम में संशोधन:

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष मान्यता दी गई है.

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस):

राज्य में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया है.

कारागार विभाग की सेवा नियमावली:

कारागार विभाग की उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है.

गन्ना मूल्य और विकास अंशदान:

गन्ना पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ना मूल्य और विकास अंशदान की दरें निर्धारित की गई हैं.
पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन:

पुलिस सेवा संवर्ग में पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण किया गया है.

पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण:

पदोन्नति के मामलों में एकरूपता लाने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना:

एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की योजना को मंजूरी दी गई है.

खनन शुल्क में संशोधन:

कुमाऊं क्षेत्र की कोसी, गोला और दाबका नदियों के खनन रॉयल्टी शुल्क में संशोधन किया गया है.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!