देहरादून के इन 12 स्थानों पर आज रहेगी BNSS की धारा 163 लागू
Section 163 of the BNSS will be applicable at these 12 places in Dehradun today.

देहरादून,22 सितम्बर 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : प्रदेश की राजधानी देहरादून में आज होने वाले प्रदर्शनों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक न्याय संहिता (Bharatiya Nagrik Nyay Sanhita) की धारा 163 लागू कर दी है.
जिला प्रशासन ने इस बारे में 4 महत्वपूर्ण कारण बताये हैं :-
(1) देहरादून में धरना- प्रदर्शन के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं
(2) धरना- प्रदर्शन के कारण आम यातायात पर पड़ने वाले दबाव से जन-असुविधा
(3) देहरादून के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा के दृष्टिगत
(4) जिले में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए
मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है.
देहरादून के इन 12 स्थानों पर रहेगी धारा 163 BNSS लागू
1- घण्टाघर
2- चकराता रोड,
3- गांधी पार्क,
4- सचिवालय रोड,
5- न्यू कैंट रोड,
6- सहस्त्रधारा रोड,
7- नेशविला रोड,
8- राजपुर रोड,
9- ई0सी0 रोड
10- सहारनपुर रोड,
11- परेड ग्राउड
12- सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड
इन स्थानों तथा उसके आस-पास 500 मीटर के दायरे में ये गतिविधियां रहेंगी पूर्ण प्रतिबंधित
(1) किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना
(2) बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा
(3) किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डन्डे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा