Dehradun
डोईवाला में केशवपुरी और झबरावाला छोड़कर किताब और पंखों की दुकान को 7 से 1 बजे की अनुमति : उपजिलाधिकारी डोईवाला

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देहरादून : उपजिलाधिकारी डोईवाला ने किताबों और बिजली के पंखों
को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।
एसडीएम डोईवाला लक्ष्मी राज चौहान ने स्पष्ट किया है कि
डोईवाला क्षेत्र में सील किये गए क्षेत्र (Containment Zone)
झबरावाला और केशवपुरी को छोड़कर बाकि स्थान पर
लॉकडाउन क्षेत्र के नियम के अनुसार सुबह 7 से 1 बजे तक
शैक्षणिक किताबों और बिजली के पंखों की दुकाने खोली जा सकती हैं।
यह दुकानें निर्धारित समय प्रातः 07 बजे से 01 बजे तक सामाजिक दूरी
के मानकों का पालन करते हुए खोल सकते हैं
किन्तु इसके लिए नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप जिलाधिकारी
से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
उपजिलाधिकारी श्री लक्ष्मी राज चौहान के द्वारा
यह जानकारी “यूके तेज” को प्रदान की गयी है।