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देहरादून : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र में सामूहिक रूप से गैंग बनाकर धोखाधड़ी करने
के आरोप में कार्यवाही करते हुए डोईवाला पुलिस ने तीन व्यक्तियों पर गैंगेस्टर एक्ट लगाया है।
2020 का पहला मुकदमा “गैंगेस्टर एक्ट” में :—-
साल 2020 का पहला मुकदमा केस नंबर 1/2020 दर्ज करते हुए पुलिस ने धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट लगाया है।
इनके खिलाफ की गयी है कार्यवाही :—-
(1 मनजीत सिंह पुत्र खेम सिंह ग्राम मिस्सर वाला कोतवाली डोईवाला देहरादून (गैंग लीडर)
(2) शकील अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद ग्राम बाजा वाला डोईवाला
(3) बलवीर सिंह पुत्र सरदार भगवान सिंह ग्राम खैरी प्रथम डोईवाला
डोईवाला कोतवाली के सीनियर सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने प्रेस नोट जारी कर
बताया कि डीआईजी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त निर्देशानुसार एक अभियान चलाया गया।
इस अभियान में देहरादून जिले में सामूहिक रुप से गैंग बनाकर
धाखाधड़ी करने तथा अन्य आपराधिक गितिविधियों में संलिप्त रह कर जनता में
भय व्याप्त कर अवैध धन अर्जित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
डोईवाला क्षेत्र में सक्रिय गिरोह के गैंग लीडर मनजीत व गिरोह के अन्य 2 सदस्यों
के द्वारा भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर
सामूहिक रुप से लोगों फर्जी विक्रय पत्र बनाकर भूमि बेचना एवं धन अर्जित कर
फरार हो जाने के मामले में कार्यवाही की गयी है।