Dehradun

वाहन चला रहे नाबालिग स्कूली बच्चे रहें सावधान,पुलिस कार्रवाई शुरू

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन संचालन पर कार्रवाई के निर्देश का असर दिखने लगा है नैनीताल के साथ ही देहरादून में भी पुलिस एक्शन देखने को मिला है.
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’

देहरादून : प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बीते दिनों नाबालिग स्कूली छात्र-छात्राओं के द्वारा वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिये पुलिस महकमे को निर्देशित किया था जिसके बाद पुलिस हरकत में आयी.

यातायात पुलिस द्वारा नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा वाहनों का संचालन को लेकर देहरादून शहर के भिन्न-भिन्न स्कूल में जागरुकता कार्यक्रम चलाये गये नाबालिग स्टूडेंट्स के द्वारा वाहन चलाये जाने पर रोक लगाने को लेकर स्कूल मैनेजमेंट से सहयोग के लिये कहा गया इसके साथ ही स्टूडेंट्स के अभिभावकों के साथ गोष्ठी कर उन्हें इस बारे में जागरूक किया गया है.

अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून द्वारा डीजीपी के आदेश को गम्भीरता से लेते हुए अपने निर्देशन में दिनांक 01 दिसंबर 2022 से नाबालिग छात्र-छात्रों के विरुद्ध विशेष अभियान चालाया जा रहा है कल इस अभियान के पहले दिन की गयी कार्रवाई में शहर के विभिन्न स्कूल जैसे की सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस, ग्रेस अकादमी एवं एशियन स्कूल क्षेत्रान्तर्गत यातायात / सीपीयू पुलिस द्वारा 10 वाहन सीज कर चालानी कार्यवाही की गयी तथा नाबालिक वाहन चालकों को हिदायत मुनासिब दी गयी.

यातायात पुलिस द्वारा यह अभियान लगातार जारी रहेगा यातायात पुलिस ने सभी से अनुरोध किया है कि नाबालिक छात्र-छात्राओं को वाहन न दिया जाये । नाबालिग द्वारा वाहन चलानें में निम्न प्रकार कार्यवाही का प्रविधान है –

1. MV Act की धारा 199A के अन्तर्गत संरक्षक या स्वामी को 03 वर्ष तक के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना ।

2. अपराध किये जाने में प्रयुक्त मोटर यान 12 मास की अवधि के लिए रद्द । सीसी

3. जब तक किशोर 25 वर्ष का न हो जाये तब तक डीएल प्राप्त करनें के लिए पात्र नहीं होगा ।

नाबालिक द्वारा संचालित किए जा रहे वाहनों में यातायात पुलिस द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई के साथ-साथ उनके स्कूल को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा अभिभावक एवं बच्चों को काउंसलिंग हेतु यातायात कार्यालय बुलाया जाएगा.

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