उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान का शासनादेश किया जारी

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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’
देहरादून : उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारियों ,सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्यभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पद धारकों जिन्हें सातवा पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है ऐसे सभी व्यक्तियों को दिनांक 1 जुलाई 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा.
उत्तराखंड शासन के सचिव के द्वारा इस संबंध में आज शासनादेश जारी कर दिया गया है.
उत्तराखंड के वित्त विभाग के द्वारा आज शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है,को 1 जुलाई 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा.
आने वाली 1 जुलाई से मूल वेतन में अनुबंध के महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 34% से बढ़ाकर 38% प्रतिमाह की जाने की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा प्रदान की गई है.
राज्य सरकार के ऐसे सिविल और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गई है.
उन्हें महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है यह आदेश विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे.