( DGP एक्शन ) समझौते के दबाव के आरोप में 1 सस्पेंड,लापरवाही के आरोप में सब-इंस्पेक्टर का दूर पहाड़ी जिले में ट्रांसफर

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देहरादून : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से
जनपद देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल के विभिन्न ऐसे शिकायती प्रकरण की समीक्षा की
जहां शिकायतकर्ता जनपद पुलिस द्वारा की गयी जांच/विवेचना से संतुष्ट नहीं थे ।
समीक्षा के दौरान जनपद हरिद्वार के एक प्रकरण में,
बहादराबाद निवासी विवेक कुमार ने दिनांक 30 सितम्बर 2020 को प्रेषित
अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में विवेचक पर आरोप लगाते हुए उल्लेख किया गया था कि
उसके विरूद्ध थाना बहादराबाद में पंजीकृत धोखाधड़ी से सम्बन्धित एक अभियोग में
विवेचक द्वारा उस पर वादी से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है।
इस शिकायत के मामले की समीक्षा में जनपद प्रभारी, थाना प्रभारी,
जांच अधिकारी, विवेचना अधिकारी और शिकायतकर्ता सभी अपनी-अपनी जगह से मौजूद रहे।
डीजीपी अशोक कुमार ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल करने के साथ ही
सभी उपस्थित जनों का पक्ष सुना।
जिसके आधार पर सम्बन्धित विवेचना अधिकारी को दोषपूर्ण मानते हुए
तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के साथ ही
प्रकरण की जांच समय से सहायक पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को प्रेषित न करने पर
सम्बन्धित प्रधान लिपिक का उत्तरदायित्व तय करने
एवं प्रकरण की जांच सक्षम अधिकारी से कराते हुए 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को निर्देशित किया गया है।
हरिद्वार से दूरस्थ पहाड़ी जिले में ट्रांसफर :—-
संजय निवासी ग्राम भलस्वागाज, झबरेड़ा, हरिद्वार ने पुलिस मुख्यालय आकर बताया कि
उनके भाई की गुमशुदगी के बारे में थाना पटेलनगर में केस दर्ज है,
जिसमें उस समय के जांचकर्ता/विवेचक सब-इंस्पेक्टर सुरेश कुमार द्वारा
उनको सहयोग नहीं दिया जा रहा है और न ही उस पर कोई कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच करायी ।
जांच में विवेचक सब-इंस्पेक्टर सुरेश कुमार पर ठोस साक्ष्य संकलन न करने
और विवेचना में शिथिलता बरतना का दोषी पाया गया।
जिस आधार पर श्री अशोक कुमार द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG), गढ़वाल परिक्षेत्र को
सब-इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को उनके कार्यों के प्रति उदासीनता व घोर लापरवाही बरतने के लिए
तत्काल प्रभाव से जनपद देहरादून से दूरस्थ पर्वतीय जनपद में स्थानान्तरित करने
एवं उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।