उत्तराखंड सरकार ने “अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना” को लेकर जारी किया नया आदेश
देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लेकर प्रदेश सरकार का नया आदेश आया है
जिसके तहत भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नयी गाइडलाइन के अनुसार कुछ परिवर्तन किये गये हैं
आज जारी किये गये आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नवीन छात्रवृत्ति (डेस्कॉलर एवं हास्टॅलर) दर मैं वृद्धि की गई है
इसके आदेश आज सचिव बृजेश कुमार संत के द्वारा जारी कर दिए गए हैं
प्राप्त जानकारी की अनुसार शासनादेश संख्या-1711/XVII-2/16-18(OBC)/ 2016, दिनांक 11 जनवरी, 2017 में उल्लिखित दरों में
► क्रमशः ग्रुप-ए (स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू0 13,500/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 7,000/- तथा
► ग्रुप-बी (डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए अन्य व्यावसायिक पाठयक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू0 9,500/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 6,500/- तथा
► ग्रुप-सी (अन्य समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रम जो ग्रुप। एवं ग्रुप-॥ के अन्तर्गत शामिल नहीं है) में हॉस्टलर हेतु रू0 6,000/- तथा डेस्कॉलर हेतु रू० 3,000/- एवं
► ग्रुप-डी (सभी पोस्ट-मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा के बाद) गैर-डिग्री पाठ्यक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू० 4,000/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 2,500/- की दर से वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।