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Ahmedabad Serial Blast Case : अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को फांसी,11 को आजीवन कारावास,70 मिनट में किए थे 21 धमाके

Ahmedabad Serial Blast Case

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने 13 साल बाद फैसला सुना दिया है जिसमे 38 दोषियों को फांसी की सजा,11 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

* 2008 में अहमदाबाद में हुये थे 70 मिनट में 21 धमाके
* 49 में से 38 दोषियों को फांसी,11 को उम्रकैद की सजा
*1163 गवाहों के बयान दर्ज,6 हजार से ज्यादा सबूत हुये पेश
* 13 साल बाद सुनाया गया फैसला,28 आरोपी हुये बरी
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प्रियंका प्रताप सिंह

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज विशेष अदालत ने धमाकों के दोषियों को सजा सुनाई है

सजा सुनाते हुये कोर्ट ने कुल 49 में से 38 दोषियों को फांसी ,जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिसके अनुसार ये 11 दोषी अपनी आखिरी सांस तक कैद में रहेंगे.

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70 मिनट हुये थे 21 धमाके

अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को ये बम धमाके हुए थे। जिसमे 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुये थे

इन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

 मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों ने टिफिन में बम रखकर उसे साइकिल पर रख दिया था.

भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए थे.अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक यह मामला चला.पिछले सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 28 अन्य को सबूतों के अभाव में स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था.

मंगलवार को हुयी सुनवाई पूरी

अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने कहा, ‘सजा पर सुनवाई खत्म हो गई है और अब निर्णय सुनाया गया है.

इसी हफ्ते सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था. बचाव पक्ष ने सजा पर मंगलवार को अपने दलीलें समाप्त की.

6,752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था,जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.ये पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है.

दोषियों को आईपीसी की धारा 302 और UAPA के तहत दोषी करार दिया गया है. इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है.

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पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपये का लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपये देने को कहा है

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