देहरादून : कोतवाली डोईवाला पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज किया गया जिसकी पड़ताल करने पर डोईवाला के अलग-अलग क्षेत्र के रहने वाले दो युवक पुलिस की गिरफ्त में आये हैं।
कोतवाली डोईवाला के सीनियर सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस के सामने बीती 27 फरवरी को एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का मामला पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करवाया गया।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 363 तथा 366 A के तहत दर्ज किया गया।
इसकी तफ्तीश करते हुए महिला उपनिरीक्षक विनीता बेलवाल ने जब आरोपी के दोस्त साहिल पुत्र सलीम निवासी राजीव नगर डोईवाला देहरादून के घर पर दबिश दी गई तो अभियुक्त साजिद पुत्र स्वर्गीय इस्लाम निवासी मिस्रवाला डोईवाला देहरादून पीड़िता/अपहर्ता के साथ घर पर मौजूद मिला।
पीड़िता से पूछताछ कर तथा पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई तथा अभियुक्त साजिद को गिरफ्तार किया गया।
मुलजिम को अपने घर में संरक्षण देने पर अभियुक्त साहिल को अंतर्गत धारा 368 में गिरफ्तार किया गया। पीड़िता को परिजनो के संरक्षण मैं लेकर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भेजा गया ।