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डोईवाला के इन वार्ड में लग रहा है UCC के तहत विवाह पंजीकरण कैंप

Marriage registration camps are being organised under UCC in these wards of Doiwala.

देहरादून,29 सितम्बर 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड ( UCC ) लागू हो गया है.

जिसके चलते विवाह पंजीकरण अनिवार्य है.

अब उत्तराखंड के नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप ही अनिवार्य रूप से विवाह का रजिस्ट्रेशन करना होगा.

आम जनता की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने UCC विवाह पंजीकरण कैंप लगाने के निर्देश दिए है.

कहाँ कहाँ लगेगा कैम्प

3 अक्टूबर 2025 को वार्ड संख्या 14 और वार्ड संख्या 15 में सभासद रियासत अली, सभासद कार्यालय तेलीवाला में विवाह पंजीकरण कैंप का आयोजन होगा.

4 अक्टूबर 2025 वार्ड संख्या 16 ,17 ,18 की सभासद सुनीता सैनी, सभासद कार्यालय प्रेम नगर में कैंप का आयोजन होगा

6 अक्टूबर 2025 को वार्ड संख्या 4, 5, 6 ,7  पार्षद कार्यालय जॉलीग्रांट में विवाह पंजीकरण कैंप लगेगा.

क्या क्या दस्तावेज है जरुरी

1. आधार कार्ड { वर – वधु दोनों का } मोबाईल से लिंक

2. स्कूल मार्कशीट 10th या पेन कार्ड

3. पत्नी की पासपोर्ट साइज की तस्वीर

4. पति के पासपोर्ट आकार की तस्वीर

5. जोड़ी की तस्वीर

6. जोड़े की शादी की तस्वीरें

7. विवाह आमंत्रण पत्र

8. आधार का उपयोग करने के लिए गवाह 1 और 2 की सहमति

9 स्थायी निवास का प्रमाण { वर वधु दोनों का }

10. बचों का जन्म प्रमाण पत्र

कितनी लगेगी फीस

250 रुपए सरकारी फीस

50 रुपए CONSUMER SERVICE CENTER

 

 

 

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