देश में “रोटी,परांठा,छेना,पनीर” पर 0 % सहित GST दर में हुए ये बड़े बदलाव
Historic decisions have been taken in the 56th meeting of the GST Council held yesterday in New Delhi. Modi government says that the aim of these reforms is to provide relief to the common man and promote ease of doing business. Major changes have been made in GST rates, these changes will come into effect from 22 September 2025.

• जीएसटी परिषद् की 56 वीं बैठक में लिए गये ऐतिहासिक फैंसले
• जीएसटी परिषद के फैसले 22 सितंबर 2025 से होंगें लागू
• आम आदमी को राहत के लिए घटायी गयी GST की दरें
• रोटी,परांठा,छेना,पनीर इत्यादि पर GST की दर की गयी 0 %
• दवाएं, बीमा और कई दैनिक वस्तुएं अब होंगीं और सस्ती
• नये GST ढांचे में : दो दरें, 18% स्टैंडर्ड और 5% मेरिट
• कृषि उपकरण, हस्तशिल्प पर जीएसटी घटाकर हुआ 5%
• छोटी कारें,बाइक और सीमेंट आयेंगें 18% GST दायरे में
देहरादून,4 सितम्बर 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : नयी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें आम आदमी और छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से जीएसटी की दरों में बड़े बदलाव किये गये हैं.
इन फैसलों का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा घोषित “अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार” (Next Generation GST Reforms) को लागू करना है.
जिसका लक्ष्य आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है.
ये बदलाव 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगें.
कर ढांचे का बनाया सरल :
सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुये 4 स्तरीय टैक्स दरों को सरल बनाते हुये 2 स्तरीय कर दिया गया है.
अब 18% की स्टैंडर्ड दर और 5% की मेरिट दर लागू होगी.
इसके अलावा, कुछ चुनिंदा ‘डिमैरिट’ (हानिकारक) वस्तुओं पर 40% की विशेष दर जारी रहेगी.
आम आदमी को दी बड़ी राहत
केंद्र सरकार द्वारा किये गये जीएसटी दरों के बदलाव आम आदमी के लिए राहत की सांस माने जा रहे हैं.
इन चीजों से हटाया गया GST
• 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है.
• कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है.
• सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडोमेंट पॉलिसी हों, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है.
• सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है.
• बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है;
सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है
इन पर GST घटकर हुआ अब 5 %
• आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
• लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
• कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
• हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, और मध्यम चमड़े के सामान जैसी श्रम-आधारति वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
• कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 18% और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
• अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
• चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
• कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
• हाथ से बनाए रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
• सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
• नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
• 7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली “होटल आवास” सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
• आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं,
पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
इन पर जीएसटी 28% से घटाकर किया 18%
• सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
• एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
• बस, ट्रक, एंबुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
• सभी ऑटो कलपुर्जों पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर कर दी गई है;
• तीन-पहिया वाहनों पर इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है