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विधानसभा परिसर के 300 मीटर दायरे में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू

उत्तराखंड की नयी निर्वाचित सरकार का विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है जिसे लेकर पुलिस-प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाये हैं.

> कल 29 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र
> विधानसभा के 300 मीटर में धारा 144 लागू की गयी है
> हिंसा के लिये सामग्री और हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा
> बिना अनुमति के जुलूस/प्रदर्शन सार्वजनिक सभा बैन
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’

देहरादून : विधानसभा उत्तराखण्ड के 29 मार्च 2022 को प्रारम्भ होने वाले सत्र के दृष्टिगत क्षेत्र में सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने देहरादून विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है.

विधानसभा परिसर के 300 मीटर दायरे के क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, बम और अन्य किसी प्रकार के बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो को लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट पत्थर रोड़ा आदि एकत्र ही करेगा.

शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं रहेगा.

 क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार भा्रमक साहित्य के प्रचार-प्रसार तथा विरोध जुलूस आदि को भी प्रतिबंध किया गया है.

कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचाएगा.

इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चैराहे पर अथवा अन्य जगह पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्राॅलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चैपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंधित रहेगा.

किसी भी प्रकार के जुलूस/प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा.

यह आदेश 29 मार्च 2022 से विधान सभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। यदि इससे पूर्व इनको अपास्त न कर दिया जाए। आदेश का उल्लंघन भा0 दं0 वि0 की धारा-188 के अधीन दण्डनीय होगा.

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