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( बड़ी खबर ) कुछ प्रतिबंधों के साथ हाईकोर्ट ने “चारधाम यात्रा” पर लगी रोक को हटाया

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-प्रियंका सैनी

देहरादून: कोरोना महामारी के कारण चार धाम यात्रा को बंद कर दिया गया था जो आज कुछ प्रतिबंधों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा खोल दिया गया है।

यह खबर ट्रांसपोर्टर और चार धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के लिए यह बड़ी राहत देने वाली है।

कब लगी रोक :-

26 जून को नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चार धाम की यात्रा पर रोक लगा दी थी।

नैनीताल हाईकोर्ट ने कारण दिया था कि कोरोना महामारी से बचाव संबंधी यह फैसला लिया गया था।

जिसके बाद चार धाम यात्रा पर रोक थी।

चार धाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबा समय लगने के कारण राज्य सरकार ने एसएलपी को वापस लिया था।

राज्य सरकार द्वारा 10 सितंबर को हाईकोर्ट में अनुरोध पत्र दिया गया।

जिस पर हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई की बात कही।

आज उच्च न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के साथ हाईकोर्ट में चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है।

मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 यात्रियों ,
बदरीनाथ धाम में 1200 यात्रियों ,
गंगोत्री में 600,
यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों की जाने की अनुमति दी है।

हर यात्री को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा।

यात्रीगण किसी भी प्रकार के कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। 

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