
RBI Penalty IDBI Axis
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए देश के दो प्रमुख बैंक आईडीबीआई और एक्सिस बैंक पर क्रमशः 90 लाख और 93 लाख का जुर्माना लगाया है.
> नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई ने लगाया प्राइवेट बैंक पर जुर्माना
> ग्राहकों के लेन-देन और समझौते पर नही पड़ेगा इसका कोई असर
> खातों में न्यूनतम बैलेंस और KYC के मामले में हुई यह कार्रवाई
> साइबर सुरक्षा के मानदंडों के उल्लंघन पर भी लगा है जुर्माना
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’ RBI Penalty IDBI Axis
देहरादून : भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोन और एडवांस केवाईसी गाइडलाइन और बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर पेनल्टी से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है.
आरबीआई द्वारा बताया गया है कि एक्सिस बैंक में स्टॉक ब्रोकर्स को दी गई इंट्राडे सुविधाओं के मामले में निर्धारित मार्जिन को बनाये नहीं रख कर कुछ मानदंडों का उल्लंघन किया है.
नियमों के उल्लंघन के चलते हुए आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर ₹9300000 का जुर्माना लगाया है आईडीबीआई बैंक पर आरबीआई ने बताया है कि धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है
आरबीआई ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि आईडीबीआई बैंक पर साइबर सुरक्षा को लेकर मानदंडों के उल्लंघन पर भी जुर्माना लगाया गया है.
RBI Penalty IDBI Axis
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह सभी जुर्माने नियमों से जुड़ी कमी के आधार पर हैं और इस प्रकार के जुर्माने की कार्रवाई का बैंक के द्वारा किसी भी ग्राहक के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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