CrimeDehradunUttarakhand

“जीरो FIR” के आधार पर महिला से रेप कोशिश के मामले में डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज

Case registered in Doiwala police station in case of attempted rape of a woman on the basis of "Zero FIR"

देहरादून 27 अक्टूबर 2024 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश के आरोप में एक युवक के खिलाफ डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है

कब और कहां का है मामला ?

डोईवाला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 के समय 1:00 बजे से 2:00 बजे के बीच यह घटना घटी है

जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने डोईवाला क्षेत्र में स्थित होटल में महिला के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की है

और महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश Attempt to Rape की है

कौन है आरोपी

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला के थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में पीड़ित महिला के साथ प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ और जबरदस्ती रेप करने की कोशिश के मामले में कुश पांडे नाम का एक व्यक्ति आरोपी है

Zero FIR Registred

छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश की इस घटना के संबंध में पीड़ित महिला ने हरियाणा राज्य के एक थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई

पीड़ित महिला ने गुरुग्राम हरियाणा के Police Station DLF Phase-3  जीरो एफआईआर दर्ज करवाई है

क्या होती है जीरो FIR ?

Zero FIR एक विशेष प्रकार का FIR (First Information Report) है

जो भारत में पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है।

इसे तब दर्ज किया जाता है

जब शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस थाने में जाकर शिकायत करता है,

चाहे अपराध उस थाने के क्षेत्राधिकार में न हो

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पीड़ित को जल्दी से सहायता मिल सके, और FIR को जल्दी दर्ज किया जा सके, ताकि जांच प्रारंभ हो सके।

ज़ीरो FIR का उपयोग तब किया जाता है जब:

• शिकायतकर्ता उस स्थान के पुलिस थाने में नहीं जा सकता जहाँ अपराध हुआ है।

• त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

• अपराध की प्रकृति गंभीर है और पुलिस को तत्काल सूचना की आवश्यकता है।

ज़ीरो FIR के बाद, पुलिस उस FIR को संबंधित थाने में भेज देती है,

जहाँ वास्तविक घटना हुई है,

ताकि आगे की जांच की जा सके।

इससे पीड़ित को समय पर न्याय मिलना संभव होता है।

डोईवाला पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-3 में दर्ज किए गए इस जीरो FIR के आधार पर डोईवाला कोतवाली ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है

इस जीरो FIR को अपराध क्रमांक आवंटित करते हुए मुकदमा संख्या 318 वर्ष 2024 दर्ज किया गया है

यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 62/64(1)/75(2) BNS बनाम कुश पाण्डेय के तहत दर्ज किया गया है

 

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!