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( ध्यान दें ) “कोविड-19 संक्रमितों के होम आइसोलेशन” के बारे में आये प्रदेश सरकार के 2 नये दिशा-निर्देश

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देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने आज लक्षण रहित कोरोना संक्रमितों

के होम आइसोलेशन को लेकर आज नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

उत्तराखंड के सचिव अमित नेगी ने

आज इस दिशा-निर्देश को जारी किया है।

गौरतलब है कि बीती 8 अगस्त को उत्तराखंड सरकार ने

Covid-19 संक्रमित ( कोरोना पॉजिटिव ) लक्षण रहित

(Asymptomatic) रोगियों को अपने निवास पर

सेल्फ आइसोलेशन के दिशा-निर्देश जारी किये थे।

जिसके बाद एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून के

कुलपति/प्राचार्य की संस्तुति/परामर्श पर 10 साल से छोटे बच्चों

तथा वरिष्ठ नागरिकों के होम क्वारंटाइन के संबंध में प्रावधान करने का निर्णय लिया है।

जिसके अनुसार :–

(1) 10 साल से छोटे बच्चे और वरिष्ठ नागरिक ( 60 वर्ष से अधिक )
जो अन्य बिमारी से ग्रसित नही हैं,
को भी होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है।
(2) ऐसे रोगियों अथवा अभिभावकों के पास निजी वाहन की सुविधा अनिवार्य है
ताकि मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे नजदीकी कोविड चिकित्सालय ले जाया जा सके।

(यदि किसी पाठक को आदेश की कॉपी चाहिए वो 8077062107 पर वाहट्सएप्प मैसेज कर मांग सकता है। )

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