pinko казино
CrimeDehradunUttarakhand

देहरादून : पहली पत्नी की हत्या कर लाश कट्टे में फेंकने वाला पति गिरफ्तार

Dehradun: Husband arrested for murdering first wife and dumping body in a sack.

देहरादून : देहरादून के प्रेमनगर  में बीते दिनों मोडूवाला रोड स्थित बालासुंदरी मंदिर परिसर में कट्टे में मिली अज्ञात महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है.

एसएसपी देहरादून के निर्देशन में गठित 08 टीमों की कड़ी मशक्कत और 2500 सीसीटीवी कैमरों की खाक छानने के बाद हत्यारे पति रंजीत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है.

क्या था मामला ?

दिनांक 11 मार्च 2026 को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि मंदिर परिसर में एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में महिला का शव पड़ा है.

मौके पर थानाध्यक्ष प्रेमनगर और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए.

शव करीब 4-5 दिन पुराना था और चेहरा क्षत-विक्षत हो चुका था, जिससे शिनाख्त करना असंभव था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि महिला की मृत्यु गला दबाकर की गई है.

पुलिस की जांच और 30 बस्तियों में दबिश

घटनास्थल के पास घने जंगल और सीसीटीवी कैमरों के अभाव के कारण पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। पुलिस ने

  • 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

  • 30 से अधिक मलीन बस्तियों में सत्यापन अभियान चलाया.

  • 5000 से अधिक लोगों का भौतिक सत्यापन किया गया.

  • सोशल मीडिया और पाम्प्लेट के जरिए शिनाख्त की कोशिशें जारी रखीं.

ऐसे खुला राज: दो पत्नियों का पेच

19 मार्च 2026 को पुलिस टीम कॉसवाली कोठरी पहुंची,

जहां एक निर्माणाधीन मकान में बिहार का मजदूर रंजीत शर्मा काम करता था.

पूछताछ में पता चला कि रंजीत की दो पत्नियां हैं.

पहली पत्नी रूपा फरवरी में उसके पास आई थी, जो 8 मार्च के बाद से गायब थी.

रंजीत ने ठेकेदार को बताया था कि रूपा बिहार चली गई है और उसकी दूसरी पत्नी सुशीला वहां आ गई है.

शक होने पर पुलिस ने भाटोवाला में दबिश देकर रंजीत को पकड़ा.

सख्ती से पूछताछ में उसने कुबूल किया कि उसने ही अपनी पहली पत्नी रूपा की गला दबाकर हत्या की थी और शव को कट्टे में भरकर जंगल में फेंक दिया था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मु0अ0सं0 44/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:

  • धारा 103 (1): हत्या (Murder)

  • धारा 238: साक्ष्य मिटाना (Causing disappearance of evidence)

     

    क्या बताया आरोपी ने

    आरोपी ने पूछताछ में बताया गया कि वर्ष 2009 में उसका विवाह रूपा नाम की महिला से हुआ था तथा 04 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी रूपा ने किसी अन्य पुरूष के साथ भागकर उससे शादी कर ली थी,

    जिसके बाद अभियुक्त द्वारा भी अपने बगल के गांव में रहने वाली सुशीला नाम की महिला से विवाह कर लिया, जो पूर्व से ही शादी शुदा थी.

    अभियुक्त पिछले 12 वर्षों से देहरादून में अलग-अलग स्थानो पर रहकर मजदूरी कर रहा था तथा पिछले 01 साल से उसकी दूसरी पत्नी सुशीला गांव में ही रह रही थी.

    एक वर्ष पूर्व उसकी पहली पत्नी रूपा अपने दूसरे पति को छोडकर वापस गांव आ गई तथा अभियुक्त के सम्पर्क में आकर उससे बातें करने लगी।

    दिनाँक 23-02-26 को अभियुक्त की पहली पत्नी रूपा अपनी 11 माह की पुत्री के साथ अभियुक्त के पास देहरादून आ गई तथा उसके साथ उक्त निर्माणाधीन साइट पर ही रहने लगी.

    इस दौरान उसके द्वारा लगातार अभियुक्त पर अपनी दूसरी पत्नी को छोडने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसे लेकर उनके मध्य अक्सर विवाद हुआ करता था।

    दिनांक 05/03/2026 की रात्रि में अभियुक्त के अपनी दूसरी पत्नी से फोन पर बात करने के दौरान मृतका रूपा द्वारा उससे फोन छीन लिया तथा उस पर अपनी दूसरी पत्नी से बात न करने का दबाव बनाने लगे.

    जिसे लेकर दोनो के बीच विवाद हो गया तथा अभियुक्त द्वारा उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक सफेद कट्टे में डालकर मकान के एक अलग कमरे रख दिया तथा उसे छिपाने की नीयत से उस पर रजाई डाल दी।

    उसके बाद अभियुक्त ने अपनी दूसरी पत्नी को फोन कर उसे देहरादून आने के लिये कहा।

    इस दौरान शव को ठिकाने लगाने का मौका न मिलने तथा 11 माह की बच्ची के साथ होने के कारण अभियुक्त द्वारा उक्त शव को 04 दिनों तक उक्त मकान के एक अलग कमरे में रजाई से छिपाकर रखा

    तथा दिनांक: 08-03-26 को अपनी दूसरी पत्नी के देहरादून आने पर अभियुक्त द्वारा उक्त बच्ची को उसके पास छोडकर अपने ठेकेदार की मोटर साइकिल के पीछे उक्त शव के कट्टे को बांधकर उसे रजाई से ढक दिया तथा शव को शीतला देवी मन्दिर के पास जंगल में फेंक कर वापस आ गया।

    मृतका के कुछ दिन पूर्व ही बिहार से देहरादून आने तथा स्थानीय लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण अभियुक्त आश्वस्त था कि उसकी पहचान नहीं हो पायेगी तथा पुलिस उस तक कभी नहीं पहुँच पायेगी, जिसके चलते अभियुक्त द्वारा घटना के बाद भागने का प्रयास नहीं किया गया।

    विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

    रंजीत शर्मा पुत्र श्री बिन्देश्वरी शर्मा, निवासी गा्रम कडयूमर, पो0 सुखासन, थाना सिमरी बख्तयारपुर, जिला सहरसा, बिहार, उम्र 32 वर्ष, हाल निवासी भाटोवाला, देहरादून।

    विवरण मृतक महिला 

    श्रीमती रूपा पत्नी रंजीत शर्मा निवासी ग्राम कडयूमर, पो0 सुखासन थाना सिमरी बख्तयारपुर जिला सहरसा, बिहार उम्र 32 वर्ष, हाल निवासी भाटोवाला, देहरादून

  • घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस महानिरीक्षक गढवाल परिक्षेत्र  द्वारा 5000 रू0 तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा 2500 रू0 के नगद पुरूस्कार से पुरुस्कृत करने की घोषणा की गई

Related Articles

Back to top button
пинап