नीट की काउन्सलिंग में डॉक्टर ने छिपाया कोरोना संक्रमित होना,IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज

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देहरादून : नीट की काउन्सलिंग के दौरान एक डॉक्टर द्वारा
कोरोना पॉजिटिव होना छिपाना महंगा पड़ गया।
आज उसके खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं सहित
आपदा प्रबंधन की धारा में केस दर्ज हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून के एक
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नीट 2020-21 की
खाली पीजी कक्षाओं के लिए काउन्सलिंग की गयी।
जिसमें हिसार हरियाणा निवासी डॉ. अंकित जैन ने प्रतिभाग किया।
डॉ अंकित जैन काउन्सलिंग के लिए मेडिकल कॉलेज में सुबह 10 बजे पहुंच गया।
इस दौरान वह काउन्सलिंग के लिए आये अन्य डॉक्टरों/अभ्यर्थियों,
मेडिकल स्टाफ आदि के संपर्क में आया।
काउन्सलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाम 6 :15 बजे
डॉ अंकित जैन के पिता डॉ. सतीश जैन ने मेडिकल कॉलेज के
प्रिंसिपल से कहा कि उसका बेटा कोरोना पॉजिटिव है
इस लिए वह कक्षा में आने में असमर्थ है
इसलिए उसे कोरोना के इलाज के लिए 15 दिन का अवकाश चाहिए।
इस जानकारी के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने
जानबूझकर कोरोना पॉजिटिव होने की बात छिपाने के कारण
डोईवाला कोतवाली में एक रिपोर्ट करवायी है।
इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की
धारा 188,269,270 और 307 के साथ ही
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।