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( हड़कंप ) DIG के आदेश पर डोईवाला के स्कूलों में फायर इंस्पेक्टर का ताबड़तोड़ निरीक्षण,नोटिस जारी

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देहरादून :गृह मंत्रालय के आदेश और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करते हुए आज डोईवाला के लगभग आधा दर्जन स्कूलों में

फायर इंस्पेक्टर के द्वारा ताबड़तोड़ निरीक्षण कर नोटिस जारी किये गए हैं।

 जिससे स्कूलों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

आप वीडियो देखियेगा :—-

थमाया नोटिस,आईपीसी (IPC) में हो सकता है मुकदमा दर्ज :—-

डोईवाला के एक्का-दुक्का स्कूल को छोड़कर ज्यादातर में अग्नि सुरक्षा के उपाय आधे-अधूरे ही मिले।

कहीं हौज पाइप सिर्फ दिखावे के लिए ही दीवार पर टंगा मिला तो कहीं फायर एक्सटीन्गुइशेर एक्सपायरी डेट के मिले।

तमाम कमियों वाले स्कूलों को अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा नोटिस थमा कर एक महीने का समय दिया गया है।

जिसके बाद यदि कोई अग्नि सुरक्षा की कोई कमी मिलती है तो अग्नि सुरक्षा अधिनियम आदि के सहित IPC की धारा के तहत संबंधित स्कूल पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

डोईवाला के 32 स्कूलों की जाँच :—–

अग्निशमन अधिकारी के द्वारा आज डोईवाला के लगभग आधा दर्जन स्कूलों में जाँच अभियान चलाया गया है।

अधिकारियों के द्वारा अग्निकांड की दशा में सुरक्षित निकास द्वार (EXIT POINT) ,अग्निशमन उपकरण (Fire Extinguisher),वाटर हौज इत्यादि का निरीक्षण किया गया।

डोईवाला के रेडियंट पब्लिक स्कूल,डीआरएल मेमोरियल स्कूल,नैंसी इंटरनेशनल,दून पब्लिक स्कूल,द दून ग्रामर स्कूल,पब्लिक इंटर कॉलेज आदि का निरीक्षण किया गया।

क्या बोले अग्निशमन अधिकारी :—-

देहरादून के अग्नि शमन अधिकारी हरीश चंद मिश्रा ने “यूके तेज़” को बताया

कि ,”अभी हम जाँच कर रहे हैं कि हर 10-15 मीटर पर एक फायर एक्सटीन्गुइशेर,हर 30 मीटर पर एक वाटर हौज,अंडरग्राउंड वाटर टैंक इत्यादि की जाँच कर रहे हैं।

दुधली रोड़ चांदमारी स्थित नैंसी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन रौनक सिंह ने कहा

कि,”अग्नि शमन अधिकारी की जाँच में नैंसी स्कूल के सुरक्षा इंतजाम संतोषजनक पाये गए हैं।हम स्कूली बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

किन कानूनों के अंतर्गत की गयी है कार्यवाही :—-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी के द्वारा अग्नि सुरक्षा के इंतजाम के लिए कानून का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

(1)उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा,अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2016

(2) नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

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