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धोखाधड़ी से खैरी की 3 बीघा जमीन बेचने व 25 लाख के दो आरोपी डोईवाला से गिरफ्तार

>मरे हुए व्यक्ति की जगह अन्य व्यक्ति को खड़ाकर 3 बीघा जमीन की रजिस्ट्री का आरोप

 >25 लाख से अधिक रकम की धोखाधड़ी का आरोप

>अंबाला सिटी के व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने जांचकर डोईवाला के दो व्यक्ति किये गिरफ्तार भेजे सुद्धोवाला जेल

कौन हैं अभियुक्त ? 

1- मनजीत सिंह पुत्र खेम सिंह,94,मिस्सरवाला,डोईवाला,जनपद देहरादून


2- शकील अहमद उर्फ शकील हुसैन पुत्र फकीर अहमद उर्फ फक्कर,निवासी ग्राम बाजावाला,थाना डोईवाला, देहरादून

क्या है मामला ?

जगत सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी अंबाला सिटी को अभियुक्त गणों ने ग्राम खैरी की लगभग 3 बीघा भूमि को बेचने का सौदा लगभग 25 लाख रुपए में तय किया।

इन अभियुक्तगणों के द्वारा जगत सिंह के नाम रजिस्ट्री कर दी गयी।

लेकिन जमीन की रजिस्ट्री के बावजूद ना तो शिकायत कर्ताओं को भूमि मिली, और न ही भूमि पर कब्जा मिला|

जब शिकायतकर्ताओं के द्वारा आस-पास के लोगों से इस जमीन के बारे में जानकारी जुटायी गयी तो उनके होश उड़ गए।

क्यूंकि जिस जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम की गयी है उस भूमि के स्वामी की मृत्यु रजिस्ट्री करने से पहले ही हो चुकी थी।

अभियुक्तों द्वारा इस भूमि की रजिस्ट्री षड्यंत्र रचकर मृतक भूमि स्वामी की जगह अन्य फर्जी व्यक्ति को भूमि स्वामी दर्शाते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर दी गयी है।

शिकायतकर्ताओं ने इस मामले की जाँच के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र एसआईटी भूमि गढ़वाल परिक्षेत्र देहरादून में दिया ।

प्रारंभिक जाँच में आरोप सही पाए जाने पर एसआईटी की जाँच के आधार पर डोईवाला कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया।

इस केस की इन्वेस्टीगेशन के दौरान लिए गए बयान और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आज अभियुक्तों की गिरफ़्तारी की गयी है।

ये अभियुक्त काफी समय से पुलिस की गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे।

पुलिस मुखबिर की सूचना के आधार पर आज इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से इन्हें सुद्धोवाला जेल भेज दिया गया है।

किन धाराओं में है मुकदमा ?

मुकदमा अपराध संख्या 264/18 धारा 420 467 468 471 120 बी आईपीसी

कौन-कौन हैं पुलिस टीम में ?

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुसांई,वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनमोहन सिंह नेगी,अनिल कुमार,शशिकांत,विकास कुमार और प्रमोद

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