कांवड़ यात्रा के चलते डोईवाला के विद्यालयों में 22 और 23 जुलाई को अवकाश घोषित
डोईवाला में कांवड़ यात्रा की भीड़ को देखते हुए छात्र सुरक्षा के लिए 22 और 23 जुलाई 2025 को सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है यह निर्णय शिक्षक संघों के अनुरोध पर लिया गया, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके

• कांवड़ यात्रा के कारण अवकाश
• 22 और 23 जुलाई को स्कूल बंद
• छात्र-छात्राओं की सुरक्षा प्राथमिकता
• शिक्षक संघों ने किया था अनुरोध
• डोईवाला क्षेत्र में लागू होगा
देहरादून,21 जुलाई 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : कांवड़ यात्रा के कारण डोईवाला तहसील के मुख्य मार्गों पर अत्यधिक भीड़ को देखते हुए, छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डोईवाला क्षेत्र के विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 22 और 23 जुलाई 2025 को अवकाश घोषित कर दिया गया है.
माना जा रहा है कि यह निर्णय जूनियर हाई स्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ डोईवाला देहरादून एवं उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन शाखा डोईवाला के अध्यक्षों द्वारा उप जिलाधिकारी, डोईवाला को दिए गए पत्र के बाद लिया गया है.
शिक्षक संघों ने किया था प्रयास
जूनियर हाई स्कूल पूर्व (माध्यमिक शिक्षक) संघ डोईवाला देहरादून एवं उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन शाखा डोईवाला के अध्यक्षों ने छात्र हित के संबंध में एक पत्र उप जिलाधिकारी को दिया था.
शिक्षक संघों ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि 18 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2025 तक कांवड़ यात्रा के कारण डोईवाला तहसील के मुख्य मार्गों पर भारी भीड़ है.
प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों को देहरादून-दुधली मार्ग से होते हुए ऋषिकेश व हरिद्वार की ओर भेजा जा रहा है.
ऐसे में, पैदल या साइकिल से स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी, क्योंकि कांवड़ यात्रियों के वाहनों से दुर्घटना का भय बना हुआ था.
उन्होंने यह भी बताया था कि ऋषिकेश तहसील में अत्यधिक भीड़ के कारण पहले ही 21 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जा चुका है.
छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए, संघों ने दुधली, डोईवाला, भानियावाला और माजरीग्रांट के अंतर्गत मुख्य/राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित विद्यालयों में अवकाश घोषित करने का विनम्र अनुरोध किया था.
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
उप जिलाधिकारी, डोईवाला के कार्यालय पत्र के क्रम में, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून, कृष्ण कुमार मिश्रा ने अवकाश संबंधी आदेश जारी किए हैं.
आदेश के अनुसार, कांवड़ यात्रियों की आवाजाही और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम तथा भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यह निर्णय लिया गया है.
अवकाश निम्न स्थानों पर लागू होगा:
डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले मुख्य मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग (दुधली, डोईवाला, भानियावाला एवं माजरीग्रांट) के कक्षा 01 से 12 तक के समस्त विद्यालयों (शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय) एवं समस्त शैक्षणिक संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में दिनांक 22 और 23 जुलाई 2025 को अवकाश रहेगा.
यह आदेश न केवल विद्यालयी छात्र-छात्राओं, बल्कि विद्यालय प्रबंधन/कार्मिकों पर भी समान रूप से लागू होगा.
संबंधित अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जिला सूचना अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है.