अच्छी खबर : ₹14400 के बजाए मिलेंगें ₹33600 सालाना,वृद्धावस्था पेंशन में पति- पत्नी को मिलेगा लाभ
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने किये वायदे पर मुहर लगाते हुए उत्तराखंड में पति-पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्णय लिया है.
इसका आदेश जारी करते हुई इसकी धनराशि में भी वृद्धि की गयी है
> उत्तराखंड की धामी सरकार ने निभाया वादा ,वृद्धावस्था पेंशन में की बढ़ोत्तरी
> पिछली सरकार में की थी घोषणा,आचार-संहिता हटने के बाद अब आदेश जारी
> पात्र परिवार में पति और पत्नी दोनों को पेंशन लाभ का शासनादेश जारी किया
> अब ₹1200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन की जगह मिलेगी ₹1400 प्रतिमाह पेंशन
वेब मीडिया के विश्वसनीय नाम
यूके तेज से जुड़ने के लिये
वाट्सएप्प करें 8077062107
रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’
देहरादून :
पात्र परिवार को बढ़ी पेंशन का लाभ
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पति-पत्नी दोनों को लाभ मिलने संबंधित आदेश जारी कर दिया है. प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिए हैं.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब एक पात्र परिवार को 14400 के बजाय ₹35600 सालाना पेंशन मिल सकेगी .
पहले मिल रही 1200 रुपये प्रति माह पेंशन को बढ़ाकर 1400 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.
“विकल्प रहित संकल्प” पर चल रही धामी सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ”हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्घजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्घ दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा.
पिछली सरकार में लिया था निर्णय
ज्ञात हो कि बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्घवस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फ़ैसले पर मुहर लग गई.
इतना ही नहीं अचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी ज़रूरी कारवाई पूरी कर दी गई.
अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया.