एसएसपी देहरादून ने रात 2 बजे तक ली क्राइम मीटिंग ,इन 11 बिंदुओं पर दिए निर्देश
SSP Dehradun took crime meeting till 2 o'clock in the night and gave instructions on these 11 points
देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के द्वारा जनपद के अधीनस्थ अधिकारियों की मासिक क्राइम मीटिंग ली गयी यह मीटिंग देर रात लगभग 2 बजे तक चली
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिये गये निर्देशों का पालन करने और अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के मुख्य बिंदु:
1-धोखाधड़ी के मामलों में सख्त कार्रवाई:
धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए, उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान की जाएगी और उसे जब्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2-मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में वित्तीय जांच:
वाणिज्यिक मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में, एनडीपीएस अधिनियम के तहत चल रही वित्तीय जांच की थाना-वार समीक्षा की जाएगी।
3-गौ-तस्करी और अवैध पशु वध के मामलों में गैंगस्टर अधिनियम:
गौ-तस्करी और अवैध पशु वध में लिप्त आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
4-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के लंबित मामलों का निपटान:
आईटी अधिनियम के लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी और शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
5-गैंगस्टर अधिनियम के तहत अवैध संपत्ति की जब्ती:
गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों की अवैध संपत्ति की पहचान और जब्ती की जाएगी।
6-वाहन चोरी पर रोक:
वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए युवा वाहन चालकों की प्रभावी जांच सुनिश्चित की जाएगी।
7-पुलिस रिपोर्ट में तेजी:
उन मामलों में जहां पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट भेजी जानी है, सभी थानों को समय पर रिपोर्ट भेजने और किसी भी तरह की लापरवाही न करने का निर्देश दिया गया है।
8-लंबित याचिकाओं का निपटान:
3 महीने से अधिक समय से लंबित याचिकाओं की समीक्षा की जाएगी और उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
9-सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम:
नियमित रूप से रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग आदि के खिलाफ अभियान चलाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा।
10-नए कानूनों के बारे में जागरूकता:
1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानूनों के बारे में पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
11-बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन:
थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से सत्यापन अभियान चलाकर बाहरी व्यक्तियों/किरायेदारों और घरेलू नौकरों का सत्यापन किया जाएगा।