Snake To Kill Relative : प्रेम संबंधों में आड़े आ रही
एक सास को उसकी बहू ने अपने प्रेमी से जहरीला सांप मंगवाकर डसवा दिया
जिससे उसकी मौत हो गई
यह मामला 2019 का है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के चलन को लेकर चिंता जाहिर की है
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Snake To Kill Relative
नयी दिल्ली : एनडीटीवी द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान में 2019 में घटी एक घटना में आरोप है कि एक
महिला ने अपने प्रेम संबंधों में बाधा बन रही सास को रास्ते से
हटाने के लिए अपने प्रेमी से एक जहरीला सांप मंगवा कर डसवा दिया
जिससे उसकी मौत हो गई
अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है
जानिये इस मामले की तह को
यह मामला वर्ष 2019 का है जब राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक गांव
में रहने वाली एक महिला अल्पना का जयपुर में रहने वाले
उसके प्रेमी मनीष के साथ विवाहेतर संबंध था
इस महिला के पति सचिन सेना में हैं और बाहर रहते थे
इस महिला अल्पना के प्रेम प्रसंग की जानकारी इसकी सास सुबोध देवी को हो गई थी
अपनी सास को प्रेम में बाधा समझते हुए बहू ने उसे अपने रास्ते से हटाने की नायाब तरकीब सोची
2 जून 2019 को इस महिला की सास को सांप ने डस लिया
जिससे सुबोध देवी की मौत हो गयी
कैसे आया मामला पकड़ में
2 जून 2019 को इस महिला अल्पना की सास की जहरीले सांप के डसने से मृत्यु हो गई थी
जिसके डेढ़ महीने बाद घर की बहू पर ससुराल वालों को शक हुआ
तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई
इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को कुछ सबूत भी दिए
जब पुलिस ने इस बहू और उसके प्रेमी के फोन नंबर की जांच की तो
कॉल डिटेल के अनुसार 2 जून को इस महिला और उसके प्रेमी के बीच 124 बार कॉल की गई
इसके साथ ही प्रेमी मनीष के दोस्त कृष्णा को भी 19 बार कॉल की गई
इन नंबरों के बीच कुछ मैसेज भी शेयर किए गए
पुलिस ने अपनी जांच में इस बहू,उसके प्रेमी और उसके
दोस्त को उसकी सास की हत्या में शामिल माना है
पुलिस ने 4 जनवरी 2020 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया था
और तभी से यह जेल में है
Snake To Kill Relative
सुप्रीम कोर्ट ने बताया खतरनाक चलन
सांप से डसवा कर महिला की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है
चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा,
”यह एक नया चलन है कि लोग सपेरों से जहरीले सांप लाते हैं
और इससे डसवाकर किसी की हत्या कर देते हैं।
यह राजस्थान में आम हो चला है।”
हालांकि सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वकील
आदित्य चौधरी ने अदालत में कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है
आदित्य चौधरी ने कहा कि आरोपी इंजीनियरिंग का छात्र है
और उसके भविष्य के लिए जमानत दी जानी चाहिए