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( तेज खबर ) डीजीपी ने दी सही जानकारी,मास्क न पहनने,थूकने,2 गज दूरी के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम और सजा पर

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देहरादून : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अनिल के रतूड़ी ने आज अनलॉक की स्थिति को लेकर महामारी के खतरे,सावधानी को लेकर प्रदेश में क़ानूनी जानकारी को बताया है।

बेहद संवेदनशील है अनलॉक :—

डीजीपी ने आज प्रेस को जारी बयान में कहा है कि हम अनलॉक की स्थित में आ गए हैं।

ये एक बेहद संवेदनशील है,जहां एक और कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नही है

वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से जनजीवन को पटरी पर लाना भी आवश्यक है।

ऐसे में हमें अनलॉक के लिए बनायी गयी व्यवस्था का पूरा पालन करें।होम क्वारंटाइन और संस्थागत क्वारंटाइन का गंभीरता से पूरा पालन करें।

उल्लंघन पर होगी क़ानूनी कार्यवाही :—

श्री रतूड़ी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है

हमें उसके विरुद्ध DISASTER MANAGEMENT ACT, महामारी अधिनियम एवं IPC के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है।

ये है जुर्माने और सजा का प्रावधान :—

श्री अनिल के रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा महामारी अधिनियम के अन्तर्गत

सभी सरकारी/गैरसरकारी/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/सार्वजनिक स्थल हेतु नियमावली बनाई गई है,

जिसमें इसका पालन ना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही पुलिस करेगी।

जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के आएंगे

या थूकेंगे या 2 गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) नहीं रखेंगे,

ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जिसमें प्रथम बार 100 रुपये का जुर्माना

उसके पश्चात 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना

साथ ही 6 माह तक के कारावास और 5000 रुपये तक का जुर्माना इसमें किया जा सकता है।

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