देहरादून :बीती 24 जून को लच्छीवाला प्राइमरी स्कूल के समीप एक सड़क दुर्घटना में डोईवाला के दो युवकों की मृत्यु हो गयी थी।
इस मामले में मृतक के पिता के द्वारा डोईवाला कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
क्या है आईपीसी धारा 304 A ?
यह धारा लापरवाही से मौत से जुडी हुई है।
इसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
क्या है आईपीसी धारा 279 ?
इस धारा के तहत ड्राइवर के द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने (RASH AND NEGLIGENT DRIVING) जिससे किसी के जीवन को संकट का केस बनता है।
इसमें 6 माह सजा का प्रावधान है।यह जमानती अपराध है।
प्रेमचंद पांचाल पुत्र स्वर्गीय कलीराम पांचाल निवासी चांदमारी रोड डोईवाला देहरादून ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनका खुद का पुत्र नीतू पांचाल व उसका साथी राजकिशोर पुत्र हरिचरण निवासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश अपनी मोटरसाइकिल से देहरादून जा रहे थे
इस दौरान लच्छीवाला प्राइमरी स्कूल के समीप एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से उनके बेटे की मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दी
जिनको उपचार हेतु हिमालयन अस्पताल जौली ग्रांट ले जाया गया जहां उपचार दौरान दोनों मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गयी थी।
इस बाबत डोईवाला कोतवाली में एक केस दर्ज किया गया है।
मुकदमा संख्या 135/19 धारा 279,304 ए भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।
इस केस की जाँच सब इंस्पेक्टर दिनेश सती को सौंपी गयी है।