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“मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन” को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया ये बड़ा ऐलान

Chief Election Commissioner made this big announcement regarding "mobile phones at polling booths"

 

देहरादून,23 मई 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : मतदाताओं की सुविधाओं को बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को और अधिक सरल व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने आज दो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.

अब मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी,

साथ ही मत-याचना (canvassing) के नियमों को भी युक्तिसंगत बनाया गया है

ये अनुदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

मुख्य बातें:

मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा: चुनाव आयोग मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा देगा।

100 मीटर नियम: मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल स्विच-ऑफ मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी।

साधारण डिपॉज़िट बॉक्स: प्रवेश द्वार पर पिजनहोल बॉक्स या जूट के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे।

मत-याचना नियमों में बदलाव: उम्मीदवारों के बूथ अब मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर होंगे।

मतदाताओं की सुविधा प्राथमिकता: आयोग का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं की चुनौतियों को कम करना है।

मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन और मत-याचना के नए नियम

शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, और विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान के दिन फोन के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को समझते हुए, निर्वाचन आयोग ने यह अहम फैसला लिया है.

मोबाइल फोन के लिए नए निर्देश

अब मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा कराने की सुविधा मिलेगी.

हालांकि, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल स्विच-ऑफ मोड में ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी.

मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बहुत ही साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे,

जहां मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा कराने होंगे।

मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है।

साथ ही, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49ड, जो मतदान केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है,

का सख्ती से पालन किया जाता रहेगा।

मत-याचना (Canvassing) के मानदंडों का युक्तिसंगतकरण

मतदान के दिन दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से, आयोग ने चुनावी कानूनों के अनुरूप मत-याचना के लिए अनुमत्य मानदंडों को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर के दायरे तक सीमित कर दिया है।

इसका अर्थ है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास के 100 मीटर के दायरे में चुनाव-प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

यह भी महत्वपूर्ण है कि अब यदि मतदाता आयोग द्वारा जारी अपनी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) नहीं ले जा रहे हैं,

तो उन्हें अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा स्थापित बूथ किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जा सकते हैं।

पहले ये बूथ 200 मीटर के दायरे में होते थे.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ, भारत निर्वाचन आयोग कानूनी ढांचे के अनुरूप सख्ती से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

और साथ ही मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए नित नए-नए प्रयास भी कर रहा है

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