डोईवाला के इस व्यक्ति को गुंडा एक्ट में किया 6 महीने के लिए तड़ीपार (जिला बदर)
This person from Doiwala was banned from the district for 6 months under the Goonda Act

देहरादून,26 अगस्त 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : डोईवाला पुलिस ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ गुंडा अधिनियम (Gunda Act) के तहत कार्रवाई करते की है.
इस व्यक्ति को छह माह के लिये जिला बदर किया गया है.
किसे किया पुलिस ने तड़ीपार ?
डोईवाला पुलिस ने डोईवाला के महेन्द्र सिंह बोरा नाम के व्यक्ति के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है.
आरोपी महेंद्र सिंह नागल ज्वालापुर दूधली अंतर्गत सिमलासग्रान्ट का रहने वाला है.
उसकी उम्र 34 वर्ष है.
उसके पिता का नाम स्व0 आलम सिंह बोरा है.
क्यूं किया गया जिला बदर ?
डोईवाला पुलिस के अनुसार महेंद्र सिंह बोरा एक आदतन अपराधी (Habitual offender) है.
उसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में चोरी और नकबजनी (theft and burglary) के कईं केस दर्ज हैं.
किस प्रकार हुई कार्रवाई ?
डोईवाला पुलिस ने अभियुक्त महेंद्र सिंह बोरा के खिलाफ जिला बदर करने के लिए गुंडा अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत एक रिपोर्ट तैयार की.
यह रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को भेजी गयी थी.
जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने पुलिस रिपोर्ट का सज्ञांन लेते हुये महेन्द्र सिंह बोरा को 06 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये.
ढ़ोल-नगाड़ों के साथ किया जिले से बाहर
डोईवाला पुलिस ने आज जिला बदर करने की कार्रवाई की.
इसके तहत पुलिस ने महेंद्र सिंह बोरा को ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए देहरादून बॉर्डर से हरिद्वार जिले में छोड़ दिया.
उसे स्पष्ट हिदायत दी गयी है कि वह 6 महीने तक जिला देहरादून की सीमा में प्रवेश नही करेगा.
ऐसा करने पर उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
डोईवाला पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को महेंद्र सिंह बोरा के आपराधिक इतिहास और गुंडा एक्ट कार्रवाई के बारे में बताया.
नाम पता अभियुक्त –
महेन्द्र सिंह बोरा पुत्र स्व0श्री आलम सिंह बोरा निवासी सिमलासग्रान्ट, नागल ज्वालापुर दूधली थाना डोईवाला, देहरादून, उम्र-34 वर्ष
आपराधिक इतिहास :-
1- मु0अ0सं0- 374/22 धारा 379/411 भादवि, कोतवाली डोईवाला, देहरादून
2- मु0अ0सं0- 375/22 धारा 380/411 भादवि, कोतवाली डोईवाला, देहरादून
3- मु0अ0सं0- 368/23 धारा- 379/411 भादवि, कोतवाली डोईवाला, देहरादून