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CGST News Fake ITC : धोखाधड़ी से 134 करोड़ रुपये के आईटीसी का दावा करने के आरोप में दिल्ली का व्यापारी गिरफ्तार

CGST News Fake ITC :

कागजों में फर्जी खरीद-बिक्री दिखाकर 134 करोड़ की टैक्स

चोरी करने के आरोप में केंद्रीय जीएसटी की टीम ने दिल्ली के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है

विभाग की टीम ने आरोपी दिल्ली के व्यापारी चिराग गोयल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है

जहां से उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है

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CGST News Fake ITC :

नयी दिल्ली :

फर्जी निर्यातकों के नेटवर्क का भंडाफोड़

केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, दिल्ली

पूर्व के अधिकारियों ने विस्तृत विश्लेषण के बाद फर्जी निर्यातकों के एक नेटवर्क का पता लगाया,

जो धोखाधड़ी से आईजीएसटी रिफंड का दावा करने के इरादे से,

वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 134 करोड़ रुपये के

नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ प्राप्‍त करने के लिए उनका इस्‍तेमाल कर रहे थे।

पान मसाला,तम्बाकू और FMCG का एक्सपोर्ट

जोखिम विश्लेषण के आधार पर, एक जोखिमपूर्ण निर्यातक

मेसर्स वाइब ट्रेडेक्स की जांच के लिए पहचान की गई थी।

मेसर्स वाइब ट्रेडेक्स पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू,

एफएमसीजी वस्‍तुओं आदि के निर्यात में लगा हुआ है।

CGST News Fake ITC :

ब्रिटैन से MBA है आरोपी चिराग गोयल

फर्जी निर्यातकों का नेटवर्क चिराग गोयल नाम के एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो ब्रिटेन के सुंदरलैंड विश्वविद्यालय से एमबीए है।

फास्टैग ने खोला राज

आरोपी चिराग गोयल का सहयोगी, जो फरार है, के स्वामित्व

वाली दो आपूर्तिकर्ता फर्मों/कंपनियों द्वारा तैयार किए गए ई-वे

बिलों के व्यापक विश्लेषण के बाद, यह पाया गया कि

जिन वाहनों के लिए माल की आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार
किया गया था, उनका उपयोग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दूरदराज के शहरों में किया जा रहा था
और उक्त अवधि के दौरान कभी भी दिल्ली में प्रवेश नहीं किया था।
इस दौरान 134 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का
लाभ उठाने और इस्‍तेमाल करने के बारे में पता चला।

इसके लिए जांच टीम ने दर्शाये गये वाहनों के फास्टैग रिकॉर्ड को

चेक किया तो सारी असलियत सामने आ गयी

CGST News Fake ITC :

कानूनी शिकंजे ने दबोचा

चिराग गोयल ने सरकार को धोखा देने के लिए एक गहरी साजिश

रची और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(सी)

के तहत निर्दिष्ट अपराध किए, जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

द्वारा 26.10.2021 तक 14 दिनों की अवधि के लिए

न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मामले में आगे की जांच जारी है।

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