
देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : 1 जून 2024 को, डोईवाला के एक निवासी द्वारा कोतवाली डोईवाला में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी बिना किसी को बताए घर से चली गई है।
यह संदेह था कि उसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया होगा।
शिकायत के आधार पर, पुलिस थाना डोईवाला में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 के तहत प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) संख्या 176/24 दर्ज की गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए और नाबालिग की जल्द रिहाई के लिए, पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून के निर्देश पर थाना प्रभारी (टीआई) डोईवाला के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया।
टीम ने स्थानीय सूत्रों को सक्रिय किया और घटनास्थल के आसपास और अन्य संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की।
कारगर जांच के परिणामस्वरूप, पुलिस टीम ने 12 जून 2024 को कस्बा बैरों, शिवपुरी जिले, मध्य प्रदेश से आरोपी आकाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।
15 वर्षीय अपहृत नाबालिका लड़की को भी उसके कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में अपने साथ बैरों, शिवपुरी, मध्य प्रदेश ले गया था।
अपहृत लड़की की बरामदगी पर, पीड़िता के बयान के आधार पर मामले को आईपीसी की धारा 376 और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 3/4 के तहत बढ़ा दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण:
नाम: आकाश
पिता का नाम: श्री पन्ना
पता: ग्राम सुमावली, थाना सुमावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश
वर्तमान पता: बैरों, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश
आयु: 22 वर्ष