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कृपया इस न्यूज़ को इससे पहले वाली मुख्य सचिव उत्तराखंड उत्पल कुमार सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली न्यूज़ के क्रम में पढ़ा जाये।
देहरादून : प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज लॉकडाउन 4.0 के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :— (विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य सचिव,उत्तराखंड के सम्बंधित आदेश की पीडीएफ फाइल साथ दी जा रही है पढ़िए)
गृह मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा चिन्हित गतिविधियां उत्तराखंड राज्य में प्रतिबंधित रहेंगी।रेड जोन के लिए कईं प्रतिबंध रहेंगें।
ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में INTERSTATE और INTRASTATE सार्वजानिक परिवहन 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगें।इसकी sop जारी होगी।
रेड जोन में 31 मई तक बारबर शॉप ,स्पा पार्लर,सलून,रेस्टोरेंट आदि के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में बारबर शॉप ,स्पा पार्लर,सलून आदि खुल सकेंगें तथा रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी दी जा सकेगी।
समस्त व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सेवाएं दे सकेंगें।
सरकारी कार्यालय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगें।प्राइवेट ऑफिस शाम 4 बजे तक खुलेंगें।
राज्य के सभी नगर निगमों में सभी चार पहिया निजी वाहन तारीख (date) के आधार पर सम-विषम (odd-even) पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित होंगें।यह प्रतिबंध मालवाहक वाहनों,सरकारी वाहन,आवश्यक सेवा में लगे वाहनों पर लागू नही होगा।
निजी चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम 3 व्यक्ति ही बैठ सकेंगें।
गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश के अनुसार शाम 4 बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य आवागमन और गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबंधित होंगें।जिलाधिकारी इस विषय में अपने-अपने जिलों के लिए अलग से आदेश पारित करेंगें।
इन आदेशों के अलावा सभी विषयों पर गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
डिस्क्लेमर :–यद्यपि मुख्य सचिव के आदेश को प्रस्तुत करने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है तथा संबंधित आदेश की प्रति भी दी जा रही है।फिर भी किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि के लिए “यूके तेज” जिम्मेदार नही होगा।स्पष्ट जानकारी के लिए अपने उपजिलाधिकारी से संपर्क करें।