कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों को मिलेगी ₹50000 मुआवजा राशि
उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस को मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है वेब मीडिया के विश्वसनीय नाम
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देहरादून : पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश में बड़े निर्णय ले रही है चाहे वो मेडिकल फीस हो या देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो
आज फिर से धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो कई परिवारों के लिए राहत देने वाला हो साबित हो सकता है
सरकार देगी 50000
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्तराखंड राज्य में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है
उन व्यक्तियों के विधिक वारिसानों Next To Kin को उत्तराखंड सरकार ने ₹50000 सहायता राशि/अनुग्रह राशि के रूप में देने का निर्णय लिया है
कैसे कर सकते है आवेदन
आम जनता को अनुग्रह राशि प्राप्त किए जाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाते हुए उत्तराखंड सरकार ने “अपणी सरकार” eservices.uk.gov.in पोर्टल तैयार किया है
इस पोर्टल में भी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने की व्यवस्था की गई है
इसके अलावा कोविड-19 संक्रमण से मृतकों के कानूनी वारिसानों द्वारा अपने जनपदों के निकटस्थ तहसील ,अपर जिला अधिकारी या जिला अधिकारी कार्यालय में भी आवेदन पत्र सभी जरूरी अभिलेखों सहित जमा किए जा सकते हैं
उत्तराखंड सरकार ने इस बारे में आम जनमानस से अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है
उनके विधिक वारिसान राहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र जितनी जल्दी हो सके बताए गए पोर्टल अथवा अपने निकटस्थ तहसील अपर जिला अधिकारी या जिला अधिकारी कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें