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देहरादून के अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी 6 महीने के लिए जिला बदर

Dehradun Advocate Vikesh Negi

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : Dehradun Advocate and RTI Activist Vikesh Negi को जिला बदर कर दिया गया है

उन्हें अगले 6 महीने के भीतर जिले के अंदर प्रवेश न करने की हिदायत दी गयी है

Dehradun Advocate Vikesh Negi

विकेश नेगी का जिला बदर

देहरादून के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी को जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर कर दिया गया है।

यह कार्रवाई गुंडा एक्ट के तहत की गई है,

जिसके अनुसार उन्हें अगले छह महीने तक जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नेगी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं,

जिनमें जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता शामिल है।

विशेष रूप से, देहरादून के बालावाला क्षेत्र में जमीन संबंधी धोखाधड़ी का एक मामला डोईवाला कोतवाली में दर्ज है,

जिसमें धारा 420, 406, और 120बी के तहत मुकदमा चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, रायपुर में एक और नेहरू कॉलोनी थाने में तीन अन्य मामले दर्ज हैं।

Dehradun Advocate Vikesh Negi

एसएसपी देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करें।

इसी क्रम में, नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने विकेश नेगी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी को भेजी थी।

विकेश नेगी का आपराधिक इतिहास और आरोप

विकेश नेगी, जो सोबत सिंह के पुत्र हैं

वह 350 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग, धर्मपुर देहरादून के निवासी हैं

देहरादून पुलिस उन्हें एक आदतन और शातिर अपराधी मानती है।

उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं,

जिनमें बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा और धोखाधड़ी शामिल हैं।

इन आरोपों के आधार पर,

जिलाधिकारी देहरादून ने पुलिस की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए विकेश नेगी को छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया।

यह निर्णय उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों और आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर लिया गया।

Dehradun Advocate Vikesh Negi

जिला बदर की प्रक्रिया

25 जुलाई, 2024 को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने एक अनोखे तरीके से विकेश नेगी को जिले की सीमा से बाहर निकाला

उन्हें ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोड़ा गया

इस दौरान उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे निर्धारित छह महीने की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें।

यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए की गई है।

विवरण अभियुक्त:-

विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासी: 350 वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग, धर्मपुर देहरादून

आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0: 18/22 धारा: 447, 353, 186, 504, 506, भादवि थाना नेहरू कालोनी, देहरादून
2- मु0अ0सं0: 173/22 धारा: 147, 504, 506, 427 भादवि थाना नेहरू कालोनी देहरादून
3- मु0अ0सं0: 211/22 धारा: 147, 504, 506, 427 भादवि थाना नेहरू कालोनी देहरादून
4- मु0अ0सं0: 78/24 धारा: 420, 406, 120 बी भादवि थाना डोईवाला देहरादून
5- मु0अ0सं0: 139/24 धारा: 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120 बी भादवि थाना रायपुर देहरादून ।

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