
- जिलाधिकारी देहरादून ने दो अपराधियों को जिले से निकाला
- गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 माह के लिए निष्कासित किया
- ये अपराधी आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए थे
- आदेश न मानने पर कठोर कारावास और जुर्माना भुगतना होगा
- जनहित में सुरक्षा हेतु लिया गया यह कड़ा निर्णय
देहरादून,3 जुलाई 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून, सविन बंसल ने दो कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.
उन्हें गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत जिले से 6 महीने के लिए जिलाबदर कर दिया गया है.
यह फैसला जनहित में लिया गया है ताकि आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके.
किन अपराधियों पर गिरी गाज ?
जिन दो अपराधियों को देहरादून जिले की सीमा से बाहर किया गया है, उनके नाम हैं:
सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की पुत्र दिलीप यादव, निवासी मंगल बस्ती, राजीव नगर, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून.
मोहम्मद रजा उर्फ भूरा पुत्र मोबीन, निवासी जैन प्लॉट, वाणी विहार, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, थाना रायपुर, देहरादून.
इन दोनों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए, अगले छह महीने तक देहरादून जिले की सीमा में प्रवेश न करने का आदेश दिया गया है.
आदेश न मानने पर होगी कड़ी सजा
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि ये अपराधी आदेश का उल्लंघन करते हुए जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें तीन वर्ष तक के कठोर कारावास का सामना करना पड़ सकता है, जो छह महीने से कम नहीं होगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.
इन दोनों को 24 घंटे के भीतर जनपद छोड़ने और इसकी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
साथ ही, इन्हें जनपद से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय और संबंधित थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
क्यों की गई यह कार्रवाई ?
मोहम्मद रजा उर्फ भूरा:
थानाध्यक्ष रायपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद रजा उर्फ भूरा एक शातिर अपराधी है.
वह पहले भी थाना डालनवाला क्षेत्र में स्थित राजकीय कोरोनेशन जिला चिकित्सालय परिसर में अस्पताल कर्मचारियों पर हमला करने, मारपीट, गाली-गलौज और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं में शामिल रहा है.
2023 में भी उसने एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया था.
वह वर्तमान में जमानत पर है और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय पाया गया है.
उसके खिलाफ थाना डालनवाला में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं.
न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, उसने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की.
सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की :
थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की को भी शातिर अपराधी बताया गया है.
वह लूटपाट करने और अवैध रूप से हथियार रखने का अभ्यस्त है.
वह भी पूर्व में कई अपराधों में शामिल रहा है और वर्तमान में जमानत पर है. उसकी गतिविधियों से आम जनता में भय का माहौल बना हुआ है.
नोटिस भेजे जाने के बावजूद, वह न तो न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही उसने कोई आपत्ति प्रस्तुत की.
उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने इन दोनों को जनहित में ‘गुंडा’ घोषित करते हुए जिले से बाहर करने का आदेश दिया है.